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दिल्ली के मुख्य सचिव का कार्यकाल बढ़ा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जारी केंद्र ने जारी किया नोटिफिकेशन

केंद्र सरकार ने सीनियर आईएएस अधिकारी नरेश कुमार का बतौर मुख्य सचिव कार्यकाल 6 और महीने बढ़ाने का नोटिफिकेशन गृह मंत्रालय ने जारी कर दिया है. दिल्ली सरकार ने इसका विरोध किया था. इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था, जहां इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है. नरेश कुमार गुरुवार को रिटायर होने वाले थे.

दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार (फाइल फोटो) दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार (फाइल फोटो)
संजय शर्मा/अनीषा माथुर
  • नई दिल्ली,
  • 29 नवंबर 2023,
  • अपडेटेड 11:17 PM IST

दिल्ली की केजरीवाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है. कोर्ट ने मुख्य सचिव नरेश कुमार का कार्यकाल 6 महीने बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. वहीं इसके बाद देर शाम को गृह मंत्रालय ने नरेश कुमार का कार्यकाल बढ़ाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. दरअसल, केंद्र सरकार ने सीनियर आईएएस अधिकारी नरेश कुमार का बतौर मुख्य सचिव कार्यकाल 6 और महीने बढ़ाने का प्रस्ताव दिया था. दिल्ली सरकार ने इसका विरोध किया था. इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था, जहां इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है. नरेश कुमार गुरुवार को रिटायर होने वाले थे.

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चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने सुनवाई करते हुए कहा कि कार्यकाल का विस्तार प्रथम दृष्टया वैध है. मुख्य सचिव नियुक्त करने का अधिकार केंद्र के पास है. मुख्य सचिव की भूमिका पूरी सरकार पर प्रशासनिक नियंत्रण तक फैली हुई है. दिल्ली सरकार का पुलिस, भूमि और सार्वजनिक व्यवस्था पर नियंत्रण नहीं है. जीएनसीटीडी अधिनियम की वैधता और बिजली वितरण का बड़ा मुद्दा संविधान पीठ को उठाना होगा.

मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा, केंद्र सरकार के फैसले को "कानून का उल्लंघन नहीं माना जा सकता. हम स्पष्ट करते हैं कि यह (कार्यकाल के विस्तार को बरकरार रखने वाला आदेश) संविधान पीठ (राष्ट्रीय राजधानी में सेवाओं से संबंधित संशोधित कानून की जांच) के समक्ष लंबित मुद्दों पर कोई विचार किए बिना हमारे प्रथम दृष्टया दृष्टिकोण पर आधारित है.”

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पीठ ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय को मुख्य सचिव का कार्यकाल बढ़ाने का अधिकार है. जो संविधान की राज्य सूची की सातवीं अनुसूची की प्रविष्टि 1, 2 और 8 (पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था और भूमि) से संबंधित सभी मुद्दों से निपटता है. इसमें कहा गया है कि ये विषय दिल्ली सरकार के विधायी और कार्यकारी दायरे से परे हैं और इसलिए, प्रथम दृष्टया, केंद्र के पास मुख्य सचिव का कार्यकाल बढ़ाने की अपेक्षित शक्ति है.

बता दें कि मंगलवार को केंद्र ने कोर्ट के समक्ष कहा था कि वह कुमार का कार्यकाल बढ़ाना चाहता है. पीठ ने जानना चाहा था कि क्या केंद्र के पास ऐसा करने के लिए आवश्यक शक्ति है और आश्चर्य जताया कि क्या इस पद के लिए एक ही व्यक्ति सही है और उसके पास शीर्ष नौकरशाही पद के लिए कोई अन्य आईएएस अधिकारी नहीं है.

1987 बैच के आईएएस अधिकारी हैं नरेश कुमार

नरेश कुमार 1987 बैच के आईएएस अधिकारी हैं. नरेश कुमार 1987 बैच के एजीएमयूटी (अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेश) कैडर के अधिकारी है. इससे पहले वह अरुणाचल प्रदेश के मुख्य सचिव थे. उन्होंने पिछले साल अप्रैल में विजय देव की जगह बतौर दिल्ली मुख्य सचिव ली थी. नरेश कुमार नई दिल्ली नगरपालिका परिषद में चेयरमैन भी रहे हैं.

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