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पाकिस्तान से आए वो 1500 परिवार जिन्हें 60 साल बाद हिंदुस्तान में मिला संपत्ति का हक, जानिए क्या है पूरा मामला

राजधानी दिल्ली में 1500 से ज्यादा परिवार रह रहे हैं जो कि देश के बंटवारे के दौरान भारत आ गए थे. लेकिन पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से आने वाले इन लोगों के पास संपत्ति का मालिकाना हक नहीं था.

सांकेतिक तस्वीर सांकेतिक तस्वीर
aajtak.in
  • नई दिल्ली,
  • 24 दिसंबर 2021,
  • अपडेटेड 2:45 PM IST
  • बंटवारे के दौरान भारत आए थे 1500 परिवार
  • DDA ने जारी की सार्वजनिक सूचना

60 साल पहले पाकिस्तान से भारत आए 1500 परिवारों का सपना पूरा होने जा रहा है. लिहाजा दशकों के इंतजार के बाद इन परिवारों को अब हिन्दुस्तान में संपत्ति का हक मिल जाएगा. दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) ने लोगों को राहत देते हुए फैसला लिया है कि जो लोग 1950-60 में हिन्दुस्तान आए थे. ऐसे शरणार्थियों को अब उनकी संपत्ति का मालिकाना हक मिल जाएगा.

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बता दें कि राजधानी दिल्ली में 1500 से ज्यादा परिवार रह रहे हैं जो कि देश के बंटवारे के दौरान भारत आ गए थे. लेकिन पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से आने वाले इन लोगों के पास संपत्ति का मालिकाना हक नहीं था. लेकिन दिल्ली विकास प्राधिकरण ने एक सूचना जारी की है. इसके तहत इन लोगों को अब मालिकाना हक मिल जाएगा. 

दिल्ली विकास प्राधिकरण की अधिसूचना के मुताबिक लोग सर्किल रेट के आधार पर शुल्क का भुगतान करने के बाद संपत्ति का मालिकाना हक ले सकेंगे. संपत्ति मिलने के बाद इन लोगों का न सिर्फ पुराना सपना पूरा होगा, बल्कि सालों का इंतजार भी खत्म होगा.

जानकारी के मुताबिक कुछ ऐसे परिवार जो पाकिस्तान से आए थे, उन्होंने मालिकाना हक दिए जाने की गुहार लगाई थी. जिसे अब दिल्ली विकास प्राधिकरण ने स्वीकार कर लिया है. हालांकि इनकी संपत्तियां कई विभागों की जमीन पर बनी हुई हैं. लिहाजा उन्हें अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) लेना होगा.

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