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दिल्ली में धारा-144 के बावजूद निकाली तिरंगा यात्रा, BJP नेता समेत 6 के खिलाफ FIR दर्ज

नई दिल्ली इलाके में धारा 144 लागू होने के बाद दिल्ली जिमखाना क्लब के डायरेक्टर और दिल्ली बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी कुलजीत सिंह चहल समेत क्लब के 5 मेंबर्स के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज की है. तुगलक रोड पुलिस स्टेशन में इनके खिलाफ आईपीसी की धारा 186, 188 के तहत FIR दर्ज की गई है.  

तिरंगा की सांकेतिक फोटो तिरंगा की सांकेतिक फोटो
अरविंद ओझा
  • नई दिल्ली,
  • 14 अगस्त 2022,
  • अपडेटेड 11:48 AM IST

नई दिल्ली इलाके में तिरंगा यात्रा निकालकर धारा 144 का उल्लंघन करने पर दिल्ली जिमखाना क्लब के डायरेक्टर और दिल्ली बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी कुलजीत सिंह चहल समेत क्लब के 5 मेंबर्स के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज की है. दिल्ली के तुगलक रोड पुलिस स्टेशन में इनके खिलाफ आईपीसी की धारा 186, 188 के तहत FIR दर्ज हुई है.  

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पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, इन लोगों ने बिना इजाजत के तिरंगा यात्री निकाली थी, जब वीआईपी काफिले रिहर्सल की तैनाती की जा रही थी. नई दिल्ली की पुलिस उपायुक्त अमृता गुगुलोथ ने शनिवार को बताया कि तुगलक रोड पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 186 (सरकारी कर्मचारियों को को सार्वजनिक कार्यों में बाधा डालना) और 188 (लोक सेवक द्वारा विधिवत आदेश की अवज्ञा) के तहत मामला दर्ज किया गया है. हालांकि दिल्ली बीजेपी के महासचिव ने इस बारे में कहा कि उन्हें तिरंगा यात्रा के संबंध में दर्ज मामले के बारे में कोई जानकारी नहीं है.  

13-15 के बीच हर घर तिरंगा अभियान 

देश अपनी आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है. आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में देशभर में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'हर घर तिरंगा' अभियान की शुरुआत की है. उन्होंने लोगों से अपील की है कि सभी देशवासी 13-15 अगस्त के बीच अपने-अपने घरों पर तिरंगा फहराएं. इसके साथ ही उन्होंने 2 से 15 अगस्त के बीच सोशल मीडिया पर प्रोफाइल फोटो बदलने की भी अपील की थी.  
 

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