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टूलकिट केस: दिशा रवि को अभी राहत नहीं, HC का अंतरिम आदेश जारी करने से इनकार

टूलकिट मामले में गिरफ्तार की गई दिशा रवि को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है. शुक्रवार को हुई सुनवाई में अदालत ने कोई अंतरिम आदेश जारी करने से इनकार कर दिया है.

दिशा रवि की गिरफ्तार का हो रहा है विरोध (फाइल: PTI) दिशा रवि की गिरफ्तार का हो रहा है विरोध (फाइल: PTI)
पूनम शर्मा
  • नई दिल्ली,
  • 19 फरवरी 2021,
  • अपडेटेड 1:21 PM IST
  • टूलकिट मामले में दिशा रवि को राहत नहीं
  • हाईकोर्ट का अंतरिम आदेश जारी करने से इनकार

किसान आंदोलन से जुड़े टूलकिट मामले में गिरफ्तार हुई दिशा रवि को दिल्ली हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है. दिशा रवि की ओर से मीडिया में टूलकिट से जुड़ी जानकारी लीक होने को लेकर याचिका लगाई थी, दिशा रवि ने अदालत से मांग की थी कि जांच से जुड़े तथ्य मीडिया के साथ साझा न किए जाएं. शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में किसी तरह का अंतरिम आदेश जारी करने से इनकार किया है. 

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दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई के दौरान कहा कि सभी पक्षकारों को एक हफ्ते में इस मामले में अपना जवाब देना होगा. अब इस मामले में अगली सुनवाई 17 मार्च को होनी है.

इस मामले में गुरुवार को भी सुनवाई हुई थी, जिसमें दिल्ली पुलिस की ओर से अदालत को बताया गया था कि उनकी ओर से किसी तरह की लीकेज नहीं हुई है. अदालत ने इस मामले में दिल्ली पुलिस से हलफनामा दायर करने को कहा था, जो शुक्रवार को दायर किया गया.

शुक्रवार को ही दिशा रवि को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाना है. शुक्रवार को ही दिशा रवि की रिमांड खत्म हो रही है, ऐसे में अब पुलिस की ओर से अदालत में अबतक की पूछताछ की जानकारी दी जाएगी. साथ ही आगे की रिमांड भी मांगी जा सकती है.

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आपको बता दें कि किसान आंदोलन से जुड़े टूलकिट मामले में दिल्ली पुलिस ने दिशा रवि को बेंगलुरु से गिरफ्तार किया था. दिशा रवि क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं, जिनपर टूलकिट को एडिट करने का आरोप है. दिशा रवि के अलावा इस मामले में दिल्ली पुलिस निकिता जैकब, शांतनु को गिरफ्तार करना चाहती है. हालांकि, दोनों को अभी अदालत से गिरफ्तारी से राहत मिली हुई है.

दिल्ली पुलिस का आरोप है कि इन तीनों का ही टूलकिट को बनाने और उसे शेयर करने में बड़ा रोल था, इन लोगों ने इस टूलकिट को बाद में एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग ने साझा किया था. 

 

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