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दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट में दो पतियों ने कहा था तलाक... तलाक... तलाक, पुलिस ने दर्ज की FIR 

दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट में दो पतियों ने अपनी-अपनी पत्नियों को ट्रिपल तलाक दे दिया था. दोनों पत्नियों ने अलग-अलग शिकायत दी. जिसके बाद नॉर्थ दिल्ली इलाके में पुलिस ने ट्रिपल तलाक कानून के तहत दो अलग अलग FIR दर्ज की है. तलाक के दोनों मामले पिछले साल के हैं. पुलिस ने जांच के बाद अब एफआईआर दर्ज की है.

प्रतीकात्मक तस्वीर. प्रतीकात्मक तस्वीर.
अरविंद ओझा
  • नई दिल्ली,
  • 26 जनवरी 2024,
  • अपडेटेड 11:50 PM IST

दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट में दो पतियों ने अपनी-अपनी पत्नियों को ट्रिपल तलाक दे दिया. दोनों पत्नियों ने अलग-अलग शिकायत दी. जिसके बाद नॉर्थ दिल्ली इलाके में पुलिस ने ट्रिपल तलाक कानून के तहत दो अलग अलग FIR दर्ज की है. पहले मामले में पुलिस ने बताया कि 24 जनवरी 2024 को एफआईआर संख्या 77/24, धारा 3/4 मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 के तहत बाटला हाउस की रहने वाली 27 साल की महिला की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई थी. 

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9 अगस्त 2023 को मिली शिकायत में शिकायतकर्ता ने यह आरोप लगाया गया कि 11 जुलाई 23 को वह अपनी बहन के साथ भरण-पोषण और डीवी एक्ट से संबंधित कार्यवाही में भाग लेने के लिए तीस हजारी कोर्ट गई थी. वहां उसके पति ने कोर्ट रूम के बाहर तीन तलाक बोल दिया था. पुलिस ने मामले की जांच के बाद एफआईआर दर्ज कर ली है. शिकायतकर्ता ने केमिस्ट्री में पीएचडी की है. शिकायतकर्ता या उसके पति की ओर से तलाक का कोई मामला दायर नहीं किया गया है.

ससुराल में उत्पीड़न के बाद छोड़ा घर, पति ने दिया तलाक 

वहीं, दूसरे मामले में भी 24 जनवरी 2024 को पुलिस ने मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम 2019 के तहत मोहल्ला निहारयान की रहने वाली 24 साल की पीड़िता की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की है. पुलिस को 3 अगस्त 23 को दी गई शिकायत में पीड़िता ने कहा कि उसकी शादी 18 फरवरी 2021 को मुंबई में हुई थी. मगर, बाद में ससुराल वालों द्वारा उत्पीड़न के कारण उसे अपना घर छोड़ना पड़ा. इसके बाद वह दिल्ली में अपने माता-पिता के घर आकर रहने लगी. 

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उसने कमला मार्केट पुलिस थाने में आईपीसी की धारा 498ए/406 के तहत एफआईआर संख्या 105/23 दर्ज कराई थी और भरण-पोषण और डीवी एक्ट के तहत अदालत में याचिका दायर की थी. पीड़िता ने यह आरोप भी लगाया कि 12 जुलाई 23 को वह अपने परिवार के सदस्यों के साथ भरण-पोषण और डीवी एक्ट से संबंधित कार्यवाही में भाग लेने के लिए तीस हजारी कोर्ट गई थी. उसके पति ने कोर्ट रूम के बाहर उसे तीन तलाक बोल दिया था. पुलिस ने मामले की जांच के बाद एफआईआर दर्ज कर ली है. शिकायतकर्ता ने केमिस्ट्री में पीएचडी की है. शिकायतकर्ता या उसके पति की ओर से तलाक का कोई मामला दायर नहीं किया गया है.

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