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दिल्ली हाई कोर्ट ने मानहानि के मुकदमे में उद्धव, आदित्य ठाकरे और संजय राउत को जारी किया समन

राहुल रमेश शेवाले ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले शिवसेना गुट पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाने को लेकर उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे और संजय राउत के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया है. जज प्रतीक जालान ने मानहानि का मुकदमा विचारार्थ स्वीकार कर लिया और इस सिलसिले में उद्धव, आदित्य और राउत को समन जारी किया.

आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे फाइल फोटो आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे फाइल फोटो
नलिनी शर्मा
  • नई दिल्ली,
  • 28 मार्च 2023,
  • अपडेटेड 4:31 PM IST

दिल्ली हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उनके बेटे आदित्य ठाकरे और राज्यसभा सदस्य संजय राउत को सांसद राहुल रमेश शेवाले की ओर से दायर मानहानि के मुकदमे में मंगलवार को समन जारी किया. राहुल रमेश शेवाले ने उनपर और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले शिवसेना गुट पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाने को लेकर उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे और संजय राउत के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया है.

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जज प्रतीक जालान ने मानहानि का मुकदमा विचारार्थ स्वीकार कर लिया और इस सिलसिले में उद्धव, आदित्य और राउत को समन जारी किया. राहुल रमेश शेवाले ने अपनी याचिका में ये भी मांग कि संजय राउत, उद्धव को इस तरह के बयान भविष्य में भी देने पर कोर्ट रोक लगाए. अदालत ने इस मामले की आगे की सुनवाई के लिए 17 अप्रैल की तारीख तय की है.

दरअसल, संजय राउत और अन्य नेताओं ने एक बयान में कहा था कि एकनाथ शिंदे गुट ने 2000 करोड़ रुपये में शिवसेना का सिंबल खरीदा है. हाई कोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कथित मानहानिकारक सामग्री को हटाने की मांग वाली याचिका पर गूगल, ट्विटर, उद्धव, आदित्य और राउत को 30 दिनों के भीतर अपने लिखित बयान दाखिल करने को कहा है.

सांसद राहुल रमेश शेवाले का प्रतिनिधित्व वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव नायर और अरविंद वर्मा के अलावा चिराग शाह और उत्सव त्रिवेदी ने किया.
 

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