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हर्षवर्धन के चुनावी हलफनामे पर बवाल, दिल्ली हाई कोर्ट ने भेजा नोटिस

दिल्ली के एक शख्स ने आरोप लगाया था कि चुनावी हलफनामे में हर्षवर्धन ने अपनी पत्नी की आय के स्रोत का जिक्र नहीं किया है, जबकि चुनाव आयोग के नियम और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार प्रत्याशियों को अपनी पत्नी और आश्रितों के आय का स्रोत बताना होता है.

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन (फाइल फोटो) केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन (फाइल फोटो)
aajtak.in
  • नई दिल्ली,
  • 11 जुलाई 2019,
  • अपडेटेड 1:52 PM IST

दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन को नोटिस जारी किया है. दरअसल, दिल्ली के एक शख्स ने याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि चुनावी हलफनामे में हर्षवर्धन ने अपनी पत्नी की आय के स्रोत का जिक्र नहीं किया है, जबकि चुनाव आयोग के नियम और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार प्रत्याशियों को अपनी पत्नी और आश्रितों के आय का स्रोत बताना होता है. अब मामले की सुनवाई अब 24 सितंबर को होगी.

दिल्ली के चांदनी चौक से सांसद हर्षवर्धन फिलहाल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं. हर्षवर्धन को मई 2014 में स्वास्थ्य मंत्रालय आवंटित करने के बाद अचानक नवंबर 2014 में हटा दिया गया था. हर्षवर्धन पेशे से ईएनटी डॉक्टर हैं.

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