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अनलॉक-4: दिल्ली में 2 सितंबर तक कायम रहेगी यथास्थिति, DDMA का फैसला

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 29 अगस्त को अनलॉक-4 के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए थे, इसके तहत मेट्रो ट्रेनों को 7 सितंबर से चरणबद्ध तरीके से खोलने की इजाजत दी गई है.

दिल्ली में कई गतिविधियों पर रोक जारी रहेगी (फोटो-पीटीआई) दिल्ली में कई गतिविधियों पर रोक जारी रहेगी (फोटो-पीटीआई)
पंकज जैन
  • नई दिल्ली,
  • 01 सितंबर 2020,
  • अपडेटेड 6:57 PM IST
  • अनलॉक-4 में दिल्ली में कायम रहेगी यथास्थिति
  • 2 सितंबर तक दिल्ली में कोई बदलाव नहीं
  • दिल्ली में अभी ढील की गुंजाइश नहीं

दिल्ली में कोरोना संक्रमण की वजह से जारी कई गतिविधियों पर प्रतिबंध 2 सितंबर तक जारी रहेगा. दिल्ली सरकार ने 2 सितंबर तक इन प्रतिबंध को जारी रखने का फैसला किया है. 

बता दें कि दिल्ली सरकार ने राजधानी में कोरोना संक्रमण की वजह से बनी वर्तमान स्थिति की समीक्षा की है. दिल्ली सराकार ने समीक्षा में पाया है कि जिन गतिविधियों पर राजधानी में अभी प्रतिबंध वो कम से कम 2 सितंबर तक ऐसे ही रखे जाने चाहिए. 

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इस बाबत दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) ने विस्तृत आदेश जारी किया है. दिल्ली के मुख्य सचिव सत्य गोपाल ने संबंधित विभागों और अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे 2 सितंबर तक के लिए प्रतिबंधित गतिविधियों के संबंध में यथास्थिति बनाए रखें.

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बता दें कि राजधानी में अभी भी जिम खोलने की अनुमति नहीं दी गई है. जबकि साप्ताहिक बाजारों को 6 सितंबर तक ट्रायल के आधार पर खोलने की अनुमति दी गई है. 

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 29 अगस्त को अनलॉक-4 के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए थे, इसके तहत मेट्रो ट्रेनों को  7 सितंबर से चरणबद्ध तरीके से खोलने की इजाजत दी गई है. जबकि 21 सितंबर से 100 लोगों की राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक जमावड़े की अनुमति दी गई है. 

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अगर स्कूल की बात करें तो ऑनलाइन क्लास देने के लिए 50 फीसदी स्टाफ को स्कूल बुलाने की छूट दी गई है. हालांकि स्कूल-कॉलेज और दूसरी शिक्षण संस्थाएं पूर्ण रूप से 30 सितंबर तक बंद रहेंगी.  


 

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