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दिल्ली शराब घोटाला: AAP नेता नायर और व्यापारी अभिषेक पर ED का शिकंजा, 5 दिन की कस्टडी मिली

सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने विजय नायर और अभिषेक बोइनपल्ली को तिहाड़ जेल से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए राउज एवेन्यू कोर्ट में जज एमके नागपाल के समक्ष पेश किया. ईडी ने बताया कि दोनों से 8 और 13 नवंबर को तिहाड़ जेल में पूछताछ की गई है. ईडी ने कोर्ट से कहा कि विजय नायर सवालों के जवाब नहीं दे रहे हैं.

AAP नेता विजय नायर को इससे पहले सीबीआई ने दिल्ली शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार किया था. AAP नेता विजय नायर को इससे पहले सीबीआई ने दिल्ली शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार किया था.
अनीषा माथुर
  • नई दिल्ली,
  • 14 नवंबर 2022,
  • अपडेटेड 4:21 PM IST

दिल्ली शराब घोटाले केस में फंसे आम आदमी पार्टी के नेता विजय नायर और व्यापारी अभिषेक बोइनपल्ली के लिए सोमवार को दिन एक तरफ राहत भरा रहा तो दूसरी तरफ बड़ा झटका भी लगा है. राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी को पूछताछ के लिए 5 दिन की कस्टडी को मंजूरी दे दी है. जबकि सीबीआई मामले में दोनों आरोपियों की जमानत अर्जी स्वीकार कर ली है. हालांकि, ईडी को हिरासत मिलने से दोनों बाहर नहीं आ पाएंगे. 

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सोमवार को  प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने विजय नायर और अभिषेक बोइनपल्ली को तिहाड़ जेल से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए राउज एवेन्यू कोर्ट में जज एमके नागपाल के समक्ष पेश किया. ईडी ने बताया कि दोनों से 8 और 13 नवंबर को तिहाड़ जेल में पूछताछ की गई है. ईडी ने कोर्ट से कहा कि विजय नायर सवालों के जवाब नहीं दे रहे हैं. अभिषेक बोइनपल्ली शराब के गुटबंदी (cartelization) में शामिल है. वहीं, विजय नायर की वकील रेबेका जॉन ने कहा कि गिरफ्तारी के 35 दिन हो गए हैं. कुछ सामने नहीं आया. इस पर ईडी का कहना था कि ये लोग सही जवाब नहीं दे रहे थे. इसलिए दोनों की 14 दिन की कस्टडी दी जाए.

ईडी ने दोनों की कस्टडी मांगी थी

बोइनपल्ली के वकील ने कहा- इतनी पूछताछ और सर्च के बाद भी ईडी कस्टडी मांग रही है. मुझे इसका कारण समझ में नहीं आ रहा है कि कस्टडी क्यों चाहिए. बोइनपल्ली के वकील ने कहा कि बोवेनपल्ली दिल्ली से नहीं है. उनकी मां हैदराबाद से आई हैं. उनको मिलने की इजाजत दी जाए. बताते चलें कि दिल्ली आबकारी नीति केस में मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में आम आदमी पार्टी (आप) के संचार प्रभारी विजय नायर और व्यवसायी अभिषेक बोइनपल्ली को गिरफ्तार किया गया था. 

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कोर्ट ने दोनों को 5 दिन की ईडी की कस्टडी में भेज दिया है. अब ईडी दोनों से स्कैम से संबंधित पूछताछ करेगी और अपने सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेगी. 

सीबीआई मामले में दोनों को जमानत मिली

वहीं, सीबीआई मामले में विजय नायर और अभिषेक बोइनपल्ली को बड़ी राहत मिली है. राउज एवेन्यू कोर्ट ने दोनों को जमानत दे दी है. दोनों को व्यक्तिगत बॉन्ड और प्रत्येक को 2 लाख की जमानत राशि पर राहत मिली है. हालांकि, ईडी को 5 दिन की रिमांड दिए जाने से रिहा नहीं किया जा सकेगा.

 

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