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Vistara एयरलाइंस पर 10 लाख रुपए का जुर्माना, नियमों के उल्लंघन पर DGCA ने की कार्रवाई

नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने 30 मई को स्पाइसजेट पर भी 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था. अप्रैल में डीजीसीए ने स्पाइसजेट को कारण बताओ नोटिस भेजा था, जिसके जवाब से संतुष्ट नहीं होने पर यह कार्रवाई हुई थी.

नियमों के उल्लंघन पर विस्तारा एयरलाइंस पर कार्रवाई की गई है. -फाइल फोटो नियमों के उल्लंघन पर विस्तारा एयरलाइंस पर कार्रवाई की गई है. -फाइल फोटो
पॉलोमी साहा
  • नई दिल्ली,
  • 02 जून 2022,
  • अपडेटेड 2:41 PM IST
  • दो दिन पहले DGCA ने SpiceJet पर भी लगाया था जुर्माना
  • DGCA ने विस्तारा पर सेफ्टी नियम को तोड़ने का लगाया आरोप

विस्तारा एयरलाइंस पर एविएशन रेग्युलेटर नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) ने 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. मामला बिना किसी प्रशिक्षण के पहले अधिकारियों को दिए गए टेकऑफ और लैंडिंग क्लीयरेंस के उल्लंघन से जुड़ा बताया जा रहा है. बताया जा रहा है कि इंदौर में विस्तारा एयरलाइंस की फ्लाइट को बिना किसी प्रशिक्षण के उतारा जा रहा था. इस चूक के लिए एयरलाइंस पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है. 

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दरअसल, एयरलाइंस कंपनी विस्तारा पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाते हुए DGCA ने सेफ्टी नियम को तोड़ने का आरोप लगाया है. DGCA ने बताया कि जरूरी ट्रेनिंग के बिना ही विस्तारा एयरलाइंस की ओर से टेक ऑफ और लैंडिंग का क्लियरेंस दे दिया जाता था. 

बता दें कि सिम्युलेटर में एयरक्राफ्ट को लैंड करने से पहले ऑफिसर को ट्रेनिंग दी जाती है. उसी तरह, लैंडिंग से पहले ऑफिसर की तरह ही कैप्टन को सिम्युलेटर में ही ट्रेनिंग दी जाती है. आरोप है कि एयरक्राफ्ट को ऑफिसर और कैप्टन को सिमुलेटर में ट्रेनिंग के बिना ही लैंड करा दिया जाता था. ऐसे में ऑनबोर्डिंग के समय हादसे की आशंका होती है.

विस्तारा ने कहा- यात्रियों और कर्मचारियों की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता

पूरे मामले को लेकर विस्तारा के प्रवक्ता की ओर से कहा गया है कि एक अनुभवी कप्तान की देखरेख में अगस्त 2021 में इंदौर के लिए एक उड़ान पर एक पर्यवेक्षित टेक-ऑफ और लैंडिंग (STOL) आयोजित की गई थी. पायलटों को पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित किया गया था और उनके पिछले नियोक्ता की ओर से जारी वैध एसटीओएल प्रमाणपत्र भी थे. विस्तारा ने स्वेच्छा से नियामक अधिकारियों को सूचित किया कि वही प्रशिक्षण जो फिर से नियामक आवश्यकताओं के अनुरूप आयोजित किया जाना था, छूट गया, जिससे खेदजनक उल्लंघन हुआ. विस्तारा हमेशा यात्रियों और कर्मचारियों की सुरक्षा को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता में रखता है.

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दो दिन पहले भी DGCA ने SpiceJet पर लगाया था जुर्माना

नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने 30 मई को स्पाइसजेट पर भी 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था. अप्रैल में डीजीसीए ने स्पाइसजेट को कारण बताओ नोटिस भेजा था, जिसके जवाब से संतुष्ट नहीं होने पर यह कार्रवाई हुई थी. 

दरअसल, डीजीसीए ने अप्रैल में स्पाइसजेट के 90 पायलटों को मैक्स विमान के संचालन से रोक दिया था, क्योंकि उन्हें एक सिम्युलेटर पर प्रशिक्षित किया गया था, जिसमें सह-पायलट के पक्ष में इसका स्टिक शेकर निष्क्रिय था. स्टिक शेकर, जब भी पता चलता है कि विमान हवा के बीच में रुका हुआ है तो पायलटों को चेतावनी देता है. 

ऐसे में कहा गया कि एयरलाइन द्वारा दिया जा रहा प्रशिक्षण उड़ान सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है, जिसको देखते हुए इसे रद्द कर दिया गया है. इसलिए, डीजीसीए ने स्पाइसजेट पर अपने मैक्स विमान के पायलटों को प्रशिक्षित करने के लिए एक खराब सिम्युलेटर का उपयोग करने के लिए 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था. 

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