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जमानत या FIR रद्द करने के लिए करेंगे अपील...? मारपीट मामले में घिरे केजरीवाल के PA विभव के पास क्या हैं विकल्प

दिल्ली सीएम आवास में आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी का मामले तूल पकड़ता जा रहा है. पुलिस ने आरोपी विभव कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है और शुक्रवार को स्वाति के मजिस्ट्रेट के सामने सीआरपीसी की धारा 164 के तहत बयान दर्ज करवाए गए हैं.

नलिनी शर्मा
  • नई दिल्ली,
  • 18 मई 2024,
  • अपडेटेड 10:38 AM IST

आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट मामले में शुक्रवार को नए-नए घटनाक्रम सामने आए हैं. सबसे पहले इस संबंध में मालीवाल ने मजिस्ट्रेट के सामने अपना बयान दर्ज कराया. इसके बाद 13 मई की इस घटना का मालीवाल का एक कथित वीडियो सामने आया है.

अब एक तरफ तो स्वाति मालीवाल का ये वीडियो सामने आया है तो दूसरी ओर सीएम अरविंद केजरीवाल के पीए विभव के सामने भी बड़ी मुश्किलें खड़ी हो चुकी हैं. उनके खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी है और इसके बाद अब विभव पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है. सवाल उठता है कि जब एक तरफ स्वाति मालीवाल एक्टिव मोड में हैं और लगातार आरोप लगा रही हैं, तो वहीं इस मामले में मुख्य आरोपी विभव के पास क्या-क्या ऑप्शन हैं.

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देखा जाए तो विभव अब ये दो कदम उठा सकते हैं, जो कि प्रत्याशित भी हैं...

1.अग्रिम जमानत के लिए आवेदन- सीआरपीसी की धारा 438 के तहत मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए विभव अग्रिम जमानत के लिए अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं. अदालत आम तौर पर यह मंजूरी देगी यदि उसे विश्वास हो कि आरोपों में हेरफेर किया गया है या यदि आरोपी के फरार होने का कोई जोखिम नहीं है.

2. एफआईआर को रद्द करने के लिए फाइल - यदि विभव को लगता है कि एफआईआर में लगाए गए आरोप निराधार या तुच्छ हैं, तो वह सीआरपीसी की धारा 482 के तहत अपने खिलाफ एफआईआर को रद्द करने के लिए भी अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं. यदि अदालत आश्वस्त हो जाए कि इसे दायर करने का कोई आधार नहीं है तो अदालत एफआईआर को रद्द कर सकती है. हाई कोर्ट इस शक्ति का प्रयोग संयमित ढंग से और आम तौर पर उन परिदृश्यों में करता है जहां एफआईआर को झूठा साबित करने वाले पर्याप्त सबूत हों.

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विभव कुमार ने दिल्ली पुलिस को दी शिकायत
विभव कुमार ने स्वाति मालीवाल के खिलाफ दिल्ली पुलिस को शिकायत दी है. शिकायत में विभव कुमार ने स्वाति मालीवाल पर जबरन घर में घुसना यानी ट्रेस-पासिंग, सीएम सिक्योरिटी के साथ बदसलूकी करना, जबरन घुसकर सीएम सिक्योरिटी को खतरा पैदा करना जैसे आरोप लगाए हैं. विभव कुमार ने ये शिकायत ईमेल के जरिये डीसीपी नार्थ डिस्ट्रिक्ट, एसएचओ सिविल लाइंस को भेजी है. शिकायत में स्वाति मालीवाल पर सीएम आवास में बिना इजाजत जबरन घुसना, जबरन घुसने के लिए सीएम सिक्युरिटी के साथ धक्कामुक्की करना जैसे आरोप लगाए हैं. हालांकि विभव की शिकायत पर अभी तक दिल्ली पुलिस ने संज्ञान नहीं लिया है. इससे पहले स्वाति मालीवाल ने विभव कुमार के खिलाफ लिखित शिकायत दी थी. सिविल लाइंस थाना पुलिस ने विभव के खिलाफ धारा 32, 506, 509 और 354 के तहत एफआईआर दर्ज की थी.

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बता दें कि, दिल्ली सीएम आवास में आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी का मामले तूल पकड़ता जा रहा है. पुलिस ने आरोपी विभव कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है और शुक्रवार को स्वाति के मजिस्ट्रेट के सामने सीआरपीसी की धारा 164 के तहत बयान दर्ज करवाए गए हैं. इस बीच यह बात सामने आई है कि गुरुवार को लखनऊ एयरपोर्ट पर आरोपी विभव को अरविंद केजरीवाल के साथ देखने के बाद स्वाति मालीवाल ने शिकायत करने का फैसला किया था. हालांकि आज मुंबई पहुंचे केजरीवाल के साथ विभव नहीं देखे गए.
 

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