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दिल्ली: शपथ में देरी से क्या सदन में बिना चर्चा के ही पास हो जायेगा MCD का बजट?

दिल्ली नगर निगम एक्ट के मुताबिक हर हाल में 15 फरवरी तक एमसीडी को टैक्स की दरें सार्वजनिक करनी होती हैं. ऐसे में अनुमानित बजट प्रस्ताव की चर्चा सदन में होती है, उसके बाद ही बजट पास किया जाता है. बीते 8 दिसंबर को कमिश्नर ने करीब 16000 करोड़ रुपए का अनुमानित बजट पेश किया था.

एमसीडी (File Photo) एमसीडी (File Photo)
राम किंकर सिंह
  • नई दिल्ली,
  • 11 जनवरी 2023,
  • अपडेटेड 2:57 PM IST

6 जनवरी को दिल्ली नगर निगम में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के पार्षदों के हंगामे की भेंट चढ़ गया. इस घटना के बाद मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों का चुनाव कब होगा ये किसी को नहीं पता. लेकिन यह तय है कि 26 जनवरी तक तो निगम की बैठक नहीं होगी.

शपथ के दिन से ही पार्षदों के कार्यकाल की शुरुआत मानी जाती है. ऐसे में दिल्ली नगर निगम का सत्र हर साल 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च को खत्म होता है. इसलिए इस बार नई मेयर को सबसे कम कार्यकाल मिलेगा. ऐसे में शपथ में देरी से यह कार्यकाल और छोटा होता चला जाएगा.

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शपथ में देरी से दिल्ली वालों के हित किस तरह से प्रभावित हो रहे हैं, उसका ताजा उदाहरण नगर निगम का आगामी बजट है, जिस पर आशंका के बादल मंडरा रहे हैं कि अनुमानित बजट की चर्चा सदन में हो पाएगी भी या नहीं?

दिल्ली नगर निगम एक्ट के मुताबिक हर हाल में 15 फरवरी तक एमसीडी को टैक्स की दरें सार्वजनिक करनी होती हैं. ऐसे में अनुमानित बजट प्रस्ताव की चर्चा सदन में होती है, उसके बाद ही बजट पास किया जाता है. बीते 8 दिसंबर को कमिश्नर ने करीब 16000 करोड़ रुपए का अनुमानित बजट पेश किया था. 

दिल्ली नगर निगम एक्ट के मुताबिक निगम की बैठक बुलाने के 72 घंटे पहले सभी को सूचना देनी होती है. ऐसे में फरवरी के पहले हफ्ते में सदन से बजट प्रस्ताव पास करने के लिए निगम की बैठक होनी जरूरी है. 

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नगर निगम मामलों के जानकार जगदीश ममगाई का कहना है कि कमिश्नर वाले बजट को सदन में पास ना होने की स्थिति में महापौर की शक्ति वाले विशेष अधिकारी अश्विनी कुमार ही पास कर देंगे. लेकिन अधिकारियों के बजट पर दिल्ली के चुने हुए ढाई सौ पार्षद चर्चा करके पास कराएं तभी जनता के हित वाला काम होगा.

क्यों चुनी गई 30 जनवरी की तारीख?

26 जनवरी के चलते दिल्ली पुलिस सुरक्षा और परेड के इंतजामों में व्यस्त होने की वजह से मेयर चुनाव के लिए जरूरी सुरक्षा इंतजाम नहीं दे सकती. अगर चुनाव 27 जनवरी को नहीं हो सकता तो 28 और 29 तारीख को छुट्टी है. लिहाजा 30 जनवरी की तारीख रखी गई है.

पीठासीन अधिकारी पर फंसा पेच?

यह निर्णय भी उपराज्यपाल को लेना होगा. कुछ लोगों का मानना है कि 6 जनवरी को सिर्फ पीठासीन अधिकारी की शपथ हो पाई थी और बाकी पार्षदों की नहीं, क्योंकि शपथ के दिन पीठासीन अधिकारी बनाया जाता है. ऐसे में अब जब नई तारीख में शपथ होगी तो क्या पीठासीन अधिकारी बदला जाएगा या नहीं यह निर्णय भी एलजी को ही लेना है. पीठासीन अधिकारी भी तिथि वार ही होता है.

सदन में हुआ ये नुकसान

सदन में हुए हंगामे के कारण चार कुर्सियां, 8 माइक और मेज इसकी भेट चढ़ गई. दिल्ली नगर निगम के सूत्रों के मुताबिक नुकसान के लिए हर विभाग से जानकारी मांगी गई है. अगर उपराज्यपाल ऑफिस से जानकारी मांगी जाती है तो फिर वीडियो फुटेज भी सबमिट कर दी जाएगी.

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