दिल्ली के राउ IAS कोचिंग में तीन छात्रों की मौत को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. याचिकाकर्ता के वकील रुद्र विक्रम सिंह ने कहा- शहर में पहले आग की घटनाएं हुईं. अब पानी में डूबने से मौत हो गई. इस दौरान कोर्ट ने सवाल किया कि क्या अब तक किसी एमसीडी अधिकारी को हिरासत में लिया गया है? इसके अलावा कोर्ट ने कई बड़े सवाल किए. देखें.