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21 साल उम्र, एक हजार फीस... शराबबंदी वाले गुजरात की गिफ्ट सिटी में शराब पीने की ये हैं शर्तें

गाइडलाइन के मुताबिक लिकर एक्सेस परमिट 2 साल के लिए मिलेगा और सालाना 1 हज़ार रुपये फीस रहेगी. लिकर एक्सेस परमिट/अस्थायी परमिट प्राप्त करने वाले व्यक्ति की उम्र 21 साल से अधिक होनी चाहिए.

सांकेतिक तस्वीर सांकेतिक तस्वीर
ब्रिजेश दोशी
  • अहमदाबाद ,
  • 30 दिसंबर 2023,
  • अपडेटेड 9:26 PM IST

गुजरात सरकार द्वारा गांधीनगर स्थित गिफ्ट सिटी में रहने वाले, यहां काम करने वाले और अंतरराष्ट्रीय कंपनियों के विजिटर्स के लिए शराबबंदी में छूट की घोषणा की थी. इन लोगों को सरकार की ओर से स्पेशल परमिट दिया जाएगा. इसे लेकर गाइडलाइन जारी की गई है. इसमें कहा गया है कि वाइन एंड डाइन सुविधा का उपयोग सिर्फ अधिकृत परमिट धारक को ही मिलेगा. बाहर से आने वाले बिना परमिट वालों को शराब नहीं मिलेगी.

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गाइडलाइन के मुताबिक लिकर एक्सेस परमिट 2 साल के लिए मिलेगा और सालाना 1 हज़ार रुपये फीस रहेगी. लिकर एक्सेस परमिट/अस्थायी परमिट प्राप्त करने वाले व्यक्ति की उम्र 21 साल से अधिक होनी चाहिए. लिकर एक्सेस परमिट प्राप्त करने से पहले मौजूदा कानूनों, विनियमों का पालन करने की गारंटी देनी होगी.

सरकार के नियमों के मुताबिक लिकर परमिट धारक को गिफ्ट सिटी छोड़ने के बाद अपना परमिट रद्द करवाना होगा. शराब पीने के बाद पीने का परमिट और बिल रखना होगा. अगर सक्षम प्राधिकारी परमिट की जांच करने की मांग करता है, तो उसे प्रस्तुत करना होगा.

शराब परमिट धारक पूरी अवधि के दौरान अस्थायी परमिट धारक के साथ रहेंगे. जब वे अस्थायी परमिट धारकों के साथ वाइन और डाइन सुविधा में जाएंगे तो ये सुनिश्चित करेंगे कि शराब उपभोग बिल अस्थायी परमिट धारकों को उनके मोबाइल पर तुरंत डिजिटल रूप से उपलब्ध करा दे. लिकर एक्सेस परमिट धारकों को परमिट अपने पास सुरक्षित रखना होगा. अगर परमिट खो जाए या उसमें लिखे नोट की लिखावट ठीक-ठाक न हो तो तुरंत नया परमिट प्राप्त करने की प्रक्रिया अपनानी होगी.

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बता दें कि पूरी गिफ्ट सिटी में काम करने वाले सभी कर्मचारियों/मालिकों को शराब एक्सेस परमिट दिया जाएगा. इससे वो गिफ्ट सिटी में "वाइन एंड डाइन" ऑफर करने वाले होटल/रेस्तरां/क्लबों में शराब का सेवन कर सकेंगे. इसके अलावा हर कंपनी द्वारा अधिकृत विजिटर्स को कंपनी के स्थायी कर्मचारियों की उपस्थिति में अस्थायी परमिट वाले ऐसे होटलों/रेस्तरां/क्लबों में शराब का सेवन करने की अनुमति देने का प्रावधान किया गया है.

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