Advertisement

बिलकिस बानो केस में गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की पुनर्विचार याचिका

सुप्रीम कोर्ट ने 8 जनवरी को बिलकिस बानो की अर्जी पर हत्या और रेप मामले में उम्रकैद की सजा पाए 11 दोषियों को रिहाई के 17 महीने बाद वापस जेल भेजने का फैसला सुनाया था. सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में गुजरात सरकार के समय से पहले दोषियों की रिहाई के आदेश को रद्द कर दिया था. अब गुजरात हाईकोर्ट ने पुनर्विचार याचिका दायर की है.

बिलकिस बानो केस को लेकर गुजरात सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची है बिलकिस बानो केस को लेकर गुजरात सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची है
संजय शर्मा
  • नई दिल्ली,
  • 13 फरवरी 2024,
  • अपडेटेड 11:48 PM IST

बिलकिस बानो के दोषियों को वापस जेल भेजने के मामले पर गुजरात सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची है. गुजरात सरकार ने बिलकिस के दोषियों की उम्रकैद की सजा पूरी होने से पहले रिहा करने को पलट देने वाले फैसले पर पुनर्विचार याचिका दायर की है. सरकार ने कोर्ट से अपने फैसले में गुजरात सरकार के खिलाफ कड़ी टिप्पणियों को हटाने की गुहार लगाई है. 

Advertisement

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने 8 जनवरी को बिलकिस बानो की अर्जी पर हत्या और रेप मामले में उम्रकैद की सजा पाए 11 दोषियों को रिहाई के 17 महीने बाद वापस जेल भेजने का फैसला सुनाया था. सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में गुजरात सरकार के समय से पहले दोषियों की रिहाई के आदेश को रद्द कर दिया था. 

साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में गुजरात सरकार के खिलाफ कड़ी टिप्पणियां भी की थीं. राज्य सरकार ने उनको हटाने का आग्रह करते हुए पुनर्विचार याचिका दायर की है. इसमें कहा गया है कि कोर्ट अपने फैसले से 'बिलकिस बानो मामले में राज्य ने दोषियों के साथ मिलकर काम किया', जैसी सरकार विरोधी टिप्पणियों को हटा दें.

गुजरात सरकार ने अपनी याचिका में कहा कि ऐसी टिप्पणियों से पूर्वाग्रह पैदा होता है. गुजरात सरकार ने कहा कि उसने सर्वोच्च न्यायालय के 2022 के आदेश के अनुसार ही कार्य किया है. सरकार का फैसला शक्ति का दुरुपयोग नहीं था.

Advertisement

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 8 जनवरी को हाई-प्रोफाइल मामले में 11 दोषियों को गुजरात सरकार द्वारा दी गई छूट को रद्द कर दिया था, जबकि राज्य को एक आरोपी के साथ मिलीभगत होने और अपने विवेक का दुरुपयोग करने के लिए फटकार लगाई थी. कोर्ट ने 2022 में स्वतंत्रता दिवस पर समय से पहले रिहा किए गए दोषियों को दो सप्ताह के भीतर जेल वापस जाने का आदेश दिया था.

बिलकिस बानो गैंगरेप मामले के 11 दोषियों में बाकाभाई वोहानिया, बिपिन चंद्र जोशी, केसरभाई वोहानिया, गोविंद नाई, जसवन्त नाई, मितेश भट्ट, प्रदीप मोरधिया, राधेश्याम शाह, राजूभाई सोनी, रमेश चंदना और शैलेश भट्ट शामिल हैं.

Read more!
Advertisement

RECOMMENDED

Advertisement