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पीड़िता ने हाईकोर्ट में बदला बयान, BJP नेता पर दर्ज FIR रद्द

पीड़िता के बयान से पलट जाने के बाद गुजरात हाईकोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के एक शीर्ष नेता पर दर्ज रेप के मामले को रद्द कर दिया.

जंयती भानुशाली (फाइल) जंयती भानुशाली (फाइल)
aajtak.in/गोपी घांघर
  • अहमदाबाद,
  • 08 अगस्त 2018,
  • अपडेटेड 12:15 AM IST

गुजरात हाईकोर्ट में पीड़िता के बयान से पलट जाने के बाद कोर्ट ने पिछले एक महीने से चर्चा में रहने वाले भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के पूर्व उपाध्यक्ष जंयती भानुशाली पर दर्ज बलात्कार के मामले को रद्द कर दिया.

हाईकोर्ट ने यह फैसला 3 अगस्त को रेप पीड़िता की ओर से कोर्ट में दाखिल अपने एफिडेविट में कहा था कि वह इस मामले में जांच नहीं चाहती. जो भी कार्रवाई सूरत पुलिस के जरिए इस केस में की गई है, उसे रद्द किया जाए. इस एफिडेविट के बाद गुजरात हाईकोर्ट ने जयंती भानुशाली के खिलाफ दायर की गई एफआईआर को समाप्त कर दिया.

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रेप के आरोप के बाद जयंती भानुशाली को पार्टी प्रदेश उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा तक देना पड़ा था. पीड़िता का कहना था कि वह पिछले साल जयंती भानुशाली के संपर्क में आई थी. फैशन डिजाइनिंग कोर्स कराने वाले कॉलेज में एडमिशन के लिए वह जयंती भानुशाली से मिली थी.

महिला ने यहां तक दावा किया था कि जयंतीभाई भानुशाली ने उससे वादा किया था कि वह उसे अहमदाबाद के किसी भी कॉलेज में दाखिला दिलवा देंगे. शिकायत के अनुसार, पिछले वर्ष नवंबर में जयंतीभाई ने महिला को अहमदाबाद बुलाया, जहां से उसे कार में गांधीनगर ले जाया गया और सुनसान जगह पर गाड़ी रोककर उसके साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया गया.

लड़की ने शिकायत में यह भी कहा था कि उसके साथ दुष्कर्म का विडियो भी बनाया गया और धमकी दी गई कि यदि उसने इस बारे में किसी से कहा तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा. हालांकि इस मामले में कई बार लड़की ने अपने बयान को बदला भी, बाद में खुद लड़की मीडिया और पुलिस के सामने आकर अपने साथ बलात्कार की वारदात को सिलसिलेवार तरीके से बताया.

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लेकिन उसकी ओर से कोर्ट में जो आखिरी एफिडेविट दाखिल कराई गई उसके आधार पर कोर्ट ने जंयती भानुशाली पर दर्ज FIR को रद्द कर दिया.

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