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मोरबी पुल हादसे पर गुजरात HC में सुनवाई, कोर्ट ने कहा-बढ़ाई जाए पीड़ितों की मुआवजा राशि

हाईकोर्ट ने गुजरात सरकार से पीड़ितों को उचित मुआवजा देने को कहा है. कोर्ट ने कहा कि इस स्तर पर घायलों के लिए 50,000 रुपये का मुआवजा भी कम है. चोटों का विवरण, अस्पताल में भर्ती, उपचार का विवरण, अंतरिम रिपोर्ट में सामने नहीं आ रहे हैं.

गुजरात हाई कोर्ट गुजरात हाई कोर्ट
अनीषा माथुर
  • अहमदाबाद,
  • 24 नवंबर 2022,
  • अपडेटेड 2:28 PM IST

बीते दिनों हुए गुजरात के मोरबी पुल हादसे के मामले में गुजरात हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. दरअसल, जिलाधिकारी ने मोरबी पुल हादसे के पीड़ितों को मुआवजे के वितरण की निगरानी के लिए अधिकारियों को नोडल अधिकारी नामित किया है. यहां कोर्ट ने कहा कि मामले की रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद, हमारा मानना ​​है कि जहां तक ​​मृतक और घायलों के रिश्तेदारों को दिए जाने वाले मुआवजे का सवाल है तो यह बहुत कम है.

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हाईकोर्ट ने गुजरात सरकार से पीड़ितों को उचित मुआवजा देने को कहा है. कोर्ट ने कहा कि इस स्तर पर घायलों के लिए 50,000 रुपये का मुआवजा भी कम है. चोटों का विवरण, अस्पताल में भर्ती, उपचार का विवरण, अंतरिम रिपोर्ट में सामने नहीं आ रहे हैं.

यहां हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से कहा कि पता लगाया जाए कि प्रदेश में कितने पुल उचित स्थिति में हैं और कितने बुरी स्थिति में हैं. रिपोर्ट प्रमाणित होनी चाहिए.

बता दें, कि गुजरात के मोरबी में मच्छुल नदी पर बना हैंगिंग ब्रिज टूट गया था. हादसे के वक्त इस पर 300-400 लोग मौजूद थे. सभी लोग नदी में गिर गए थे. हालांकि, इनमें से कुछ की जान बचा ली गई थी. इस हादसे में 135 लोगों की मौत हुई है. चौंकाने वाली बात ये है कि ब्रिज हादसे से 5 दिन पहले ही 7 महीने की मरम्मत के बाद खोला गया था. साथ ही ब्रिज खोलने से पहले फिटनेस सर्टिफिकेट भी नहीं लिया गया था. इस मामले में मरम्मत करने वाली कंपनी पर लापरवाही के आरोप लग रहे हैं.  

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गौरतलब है कि इस हादसे के बाद, गुजरात सरकार ने मृतकों के परिवार को 4 लाख और घायलों के परिवार को 50 हजार रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया था. वहीं, पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से हादसे में जान गंवाने वालों के परिवार को 2 लाख रुपए और घायलों को 50 हजार रुपए मुआवजा दिए जाने का ऐलान किया था.

 

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