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शादीशुदा गर्लफ्रेंड को पाने के लिए हाईकोर्ट पहुंचा प्रेमी, बोला- मेरी कस्टडी में दे दो इसे

गुजरात के बनासकांठा जिले से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां शादीशुदा प्रेमिका को पाने के लिए एक शख्स हाईकोर्ट पहुंच गया. उसने याचिका दायर कर प्रेमिका की कस्टडी दिए जाने की गुहार लगाई. इस दौरान सबूत के तौर पर उसने कोर्ट के सामने लिव-इन एग्रीमेंट भी पेश किया.

सांकेतिक तस्वीर. सांकेतिक तस्वीर.
गोपी घांघर
  • अहमदाबाद,
  • 17 मार्च 2023,
  • अपडेटेड 8:04 PM IST

गुजरात हाईकोर्ट ने गर्लफ्रेंड की कस्टडी के लिए याचिका दाखिल करने वाले एक शख्स पर 5 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. वो शादीशुदा गर्लफ्रेंड की कस्टडी मांग रहा था. इसी को लेकर गुजरात हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. सबूत के तौर पर उसने कोर्ट में दोनों के बीच हुए लिव इन एग्रीमेंट को पेश किया था.

'प्रेमिका को पाने के लिए हाईकोर्ट पहुंचा प्रेमी'

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गौरतलब है कि गुजरात के बनासकांठा जिले के रहने वाले शख्स ने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की. इसमें उसने कहा कि वो अपनी प्रेमिका की कस्टडी चाहता है, ताकि उसके साथ अपने रिश्तों को कायम रख सके. कहा कि उसकी गर्लफ्रेंड ने अपनी मर्जी के बिना शादी की है.

'लंबे वक्त तक पति के साथ भी नहीं रही'

याचिका में उसने आगे कहा कि शादी के बाद वो लंबे वक्त तक पति के साथ भी नहीं रही. उसने अपने पति और ससुराल को भी छोड़ दिया. इसके बाद वो उसके साथ रहने लगी, इसी दरम्यान दोनों के बीच लिव-इन एग्रीमेंट हुआ था. 

इस आधार पर पिटीशन दायर करने का हक नहीं- कोर्ट

केस की सुनवाई के बाद गुजरात हाईकोर्ट के जस्टिस वी. एम. पंचोली और जस्टीस एच. एम. प्रचाक की बेंच ने कहा कि महिला ने अपने पति से तलाक नहीं लिया है. लिहाजा, लिव-इन रिलेशनशिप एग्रीमेंट के आधार पर पिटीशन दायर करने का कोई हक नहीं. हाईकोर्ट ने याचिका को दायर करने वाले के खिलाफ 5 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया.

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