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बीजेपी विधायक गजेंद्र सिंह परमार की बढ़ीं मुश्किलें, Pocso के बाद अब रेप का भी केस दर्ज

गांधीनगर पुलिस ने आईपीसी 376, 506 और एससी/एसटी एक्ट की संबंधित धाराओं में बीजेपी विधायक के खिलाफ मामला दर्ज किया है. . पीड़िता ने दुष्कर्म की शिकायत के लिए गुजरात हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.

गुजरात के बीजेपी विधायक गजेंद्र सिंह परमार पर रेप का मामला दर्ज. (Photo: Aajtak) गुजरात के बीजेपी विधायक गजेंद्र सिंह परमार पर रेप का मामला दर्ज. (Photo: Aajtak)
ब्रिजेश दोशी
  • गांधीनगर,
  • 19 अक्टूबर 2024,
  • अपडेटेड 8:47 PM IST

गुजरात सरकार के पूर्व मंत्री और साबरकांठा के प्रांतिज से भाजपा विधायक गजेंद्र सिंह परमार की मुश्किलें बढ़ गई हैं. उनके खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कर लिया गया है. गुजरात हाई कोर्ट के आदेश के बाद पीड़िता ने 2020 के मामले में गांधीनगर सेक्टर 21 पुलिस थाने में परमार के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है. 

पीड़िता ने आरोप लगाया है कि गजेंद्र सिंह परमार ने शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और बाद में अपनी बात से मुकर गए. पीड़िता की शिकायत के मुताबिक एमएलए क्वाटर्स में परमार ने शादी और साथ रखने का प्रलोभन देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए थे. पीड़िता के मुताबिक कुछ दिन बाद गजेंद्र सिंह परमार ने उसका फोन उठाना बंद कर दिया और धमकी दी कि अगर किसी से कुछ कहा तो छोड़ूंगा नहीं. 

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गांधीनगर पुलिस ने आईपीसी 376, 506 और एससी/एसटी एक्ट की संबंधित धाराओं में बीजेपी विधायक के खिलाफ मामला दर्ज किया है. पीड़िता ने दुष्कर्म की शिकायत के लिए गुजरात हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने राज्य सरकार की मंशा पर सवाल उठाये थे. तब एडीशनल एडवोकट जनरल ने हाई कोर्ट में कहा था कि 21 अक्टूबर से पहले FIR दर्ज हो जाएगी.गांधीनगर के डिप्टी एसपी दिव्य प्रकाश गोहिल ने बताया कि अभी शिकायत दर्ज की गई है. इसकी जांच की जाएगी.

गजेंद्र परमार के खिलाफ Pocso एक्ट में भी दर्ज है मामला

भाजपा विधायक गजेंद्र सिंह परमार के विरुद्ध राजस्थान में नाबालिग के साथ शारीरिक छेड़छाड़ का भी केस दर्ज है. इस मामले में अप्रैल 2023 में गुजरात हाई कोर्ट ने परमार की अग्रिम जमानत याचिका खारीज कर दी थी. इसी पीड़िता ने राजस्थान के आबुरोड पुलिस थाने में जनवरी 2023 में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें उसने आरोप लगाया था कि वह अपनी बेटी के साथ गजेंद्र सिंह परमार की गाड़ी में जैसलमेर जा रही थी, वहां पर उसकी बेटी के साथ परमार और उनके साथियों ने उसकी नाबालिग बेटी के साथ शारीरिक छेड़छाड़ की थी. 

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पीड़िता के मुताबिक उसकी तबीयत ठीक नहीं थी और उसे उल्टी हो रही थी. इसलिए वह गाड़ी से नीचे उतरी और इसी दौरान गजेंद्र परमार और उनके साथियों ने उसकी नाबालिग बेटी के साथ छेड़छाड़ की. नाबालिग गाड़ी से उतरकर रोने लगी. पीड़िता के मुताबिक पूछने पर उसने बताया कि गाड़ी में बैठे लोगों ने उसके साथ शारीरीक छेड़छाड़ की. राजस्थान के आबुरोड थाने में पीड़िता की शिकायत पर गजेंद्र सिंह और उनके साथियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 354, 354 (क), 365, 506, 384, 34, पॉक्सो एक्ट की धारा 7, 8 के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी. 

इसके बाद पीड़िता अपनी बेटी के साथ अहमदाबाद लौट आई और गजेंद्र सिंह परमार के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के लिए पुलिस स्टेशन के चक्कर काटे, लेकिन सुनवाई नहीं हुई. तब पीड़िता ने गुजरात हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. अब हाई कोर्ट के निर्देश के बाद पुलिस ने पीड़िता की शिकायत का संज्ञान लेते हुए बीजेपी विधायक गजेंद्र सिंह परमार के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है.

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