Adani-Hindenburg Report: सुप्रीम कोर्ट ने जांच कमिटी में केंद्र सरकार के सुझाव को स्वीकार करने से मना कर दिया है. सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल ने कमिटी के सदस्यों के नाम के सुझाव को लेकर कोर्ट को सीलबंद लिफाफा सौंपा था. कोर्ट ने कहा है कि हम पूरी पारदर्शिता बनाए रखना चाहते हैं और इसके लिए कोर्ट खुद ही कमिटी के सदस्यों के नाम का सुझाव देगी.