Advertisement

यूपी के बाद अब हरियाणा सरकार ला रही है लव जिहाद पर विधेयक, ड्राफ्ट हुआ तैयार

हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज के मुताबिक हरियाणा सरकार के लव जिहाद कानून का प्रारूप पूरी तरह से तैयार कर लिया गया है, वो ड्राफ्ट भी हो चुका है और अब हरियाणा सरकार की पूरी तैयारी है कि 5 मार्च से शुरू होने वाले हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र में इस विधेयक को पारित करवा लिया जाए.

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर (फाइल फोटो) हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर (फाइल फोटो)
शिवेंद्र श्रीवास्तव
  • चंडीगढ़,
  • 25 फरवरी 2021,
  • अपडेटेड 4:23 PM IST
  • इसी सत्र में हरियाणा विधानसभा में आएगा विधेयक
  • अन्य जगहों से अधिक सख्त कानून का दावा
  • अनिल विज ने कहा ड्राफ्ट बनकर है तैयार

उत्तर प्रदेश विधानसभा में लव जिहाद कानून का विधेयक पारित होने के बाद, अब हरियाणा सरकार भी आने वाले बजट सत्र में लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने के लिए विधेयक ला रही है. हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज के मुताबिक उन्होंने जो एक एक्सपर्ट कमेटी, कानून का प्रारूप तैयार करने के लिए बनाई थी, उसने तमाम सुझावों और अन्य राज्यों के लव जिहाद कानून का अध्ययन करने के बाद हरियाणा सरकार के लव जिहाद कानून का प्रारूप पूरी तरह से तैयार कर लिया है, वो ड्राफ्ट भी हो चुका है और अब हरियाणा सरकार की पूरी तैयारी है कि 5 मार्च से शुरू होने वाले हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र में इस कानून के विधेयक को पारित करवा लिया जाए.

Advertisement

अनिल विज ने कहा है कि इस कानून में सजा और जुर्माने का प्रावधान होगा, लेकिन ये कानून अब तक के लव जिहाद पर आये कानूनों के हिसाब से अधिक सख्त कानून होने वाला है. और वो पूरी कोशिश करेंगे कि हरियाणा विधानसभा में एकमत के साथ इस विधेयक को मंजूरी मिल जाए.

आपको बता दें कि बुधवार के दिन ही यूपी विधानसभा ने भी लव जिहाद पर लाए गए विधेयक को पारित कर दिया है. इस विधेयक के अनुसार लव जिहाद मामले में 10 साल तक की सजा का प्रावधान है. इस विधेयक के अनुसार केवल शादी के लिए किए गए धर्म परिवर्तन को अवैध मानते हुए सजा का प्रावधान किया गया है. इसके अलावा झूठ बोलकर, धोखा देकर कराए गए धर्म परिवर्तन को भी अपराध माना गया है. अगर कोई स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन करना चाहता है तो इसके लिए उसे दो महीने पहले किसी मजिस्ट्रेट को सूचित करना होगा.

Read more!
Advertisement

RECOMMENDED

Advertisement