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गुरुग्राम: पॉश सोसायटी में आवारा जानवरों की टेंशन, बंदर भगाने के लिए मंगाए लंगूर को कुत्तों ने मार डाला

पुलिस को मिली शिकायत में कहा गया है 'सोसाइटी के एक निवासी ने कथित तौर पर बंदरों से छुटकारा पाने के लिए हैंडलर को लंगूर के साथ बुलाया था. लंगूर के मालिक राजकिशोर भगत ने भी कबूल किया कि वह उसे इलाके में लाया था और उसे बांधकर खाना खाने गया था. ' 

प्रतीकात्मक तस्वीर प्रतीकात्मक तस्वीर
aajtak.in
  • नई दिल्ली,
  • 11 नवंबर 2022,
  • अपडेटेड 11:59 AM IST

दिल्ली से सटे गुरुग्राम के डीएलएफ फेज 3 इलाके में रस्सी से बंधे लंगूर पर कुछ आवारा कुत्तों ने हमला कर दिया और उसकी जान ले ली. पुलिस ने गुरुवार को ये जानकारी दी है. मामले में लंगूर की देखरेख करने वाले शख्स के खिलाफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ है. शिकायतकर्ता एनजीओ-वॉक फॉर एनिमल्स एंड हैबिटेट की संरक्षक अमिता सिंह के अनुसार ये मामला 2 नवंबर का डीएलएफ फेज 3 का है.

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सिंह के अनुसार लंगूर को दोपहर 2 बजे एक दीवार के पास बांधा गया था और शाम 4.45 बजे उसे मृत पाया गया. वहां के माली और अन्य लोगों ने लंगूर के मालिक को उसका शव सौंपते हुए बताया कि ये आवारा कुत्तों के हमले के चलते मर गया है. 

अमिता ने अपनी शिकायत में बताया कि 'एक निवासी ने कथित तौर पर बंदरों से छुटकारा पाने के लिए हैंडलर को लंगूर के साथ बुलाया था. लंगूर के मालिक राजकिशोर भगत ने भी कबूल किया कि वह उसे इलाके में लाया था और उसे बांधकर खाना खाने गया था. ' 

वहीं लंगूर के शरीर के बारे में पूछे जाने पर, भगत ने कहा कि उसे यमुना नदी में फेंक दिया गया था. लंगूर एक संरक्षित प्रजाति है और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत इसका व्यावसायिक उपयोग और बिक्री अवैध है. पुलिस ने कहा कि शिकायत के बाद, भोंडसी निवासी राजकिशोर भगत के खिलाफ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की धारा 51 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है.जांच अधिकारी सब इंस्पेक्टर करमबीर ने कहा, "हम तथ्यों की पुष्टि कर रहे हैं और कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी."

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