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हरियाणा: मंत्री संदीप सिंह के खिलाफ पुलिस ने पेश किया चालान, महिला कोच से छेड़छाड़ का केस

महिला कोच के साथ छेड़छाड़ के मामले में आरोपी हरियाणा के मंत्री संदीप सिंह की मुश्किलें आने वाले दिनों में और बढ़ सकती है. चंडीगढ़ पुलिस ने मंत्री संदीप सिंह के खिलाफ चंडीगढ़ की अदालत में चालान पेश किया है. हालांकि महिला कोच के वकील ने चालान पर सवाल भी उठाए हैं.

संदीप सिंह हरियाणा सरकार में मंत्री हैं संदीप सिंह हरियाणा सरकार में मंत्री हैं
सतेंदर चौहान
  • नई दिल्ली,
  • 26 अगस्त 2023,
  • अपडेटेड 12:32 PM IST

पंचकूला की महिला कोच से छेड़छाड़ मामले में चंडीगढ़ पुलिस ने हरियाणा के मंत्री सरदार संदीप सिंह के खिलाफ चालान पेश कर दिया है. शुक्रवार को चंडीगढ़ पुलिस ने मंत्री सरदार संदीप सिंह के खिलाफ छेड़छाड़ के आरोपों के चलते चंडीगढ़ की अदालत में यह चालान पेश किया.सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक. चंडीगढ़ पुलिस ने इस चालान में शिकायतकर्ता महिला कोच और संदीप सिंह के बीच सोशल मीडिया पर हुई चैट को भी अहम रूप से शामिल किया है.

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कोच के वकील ने पेश किया चालान

महिला कोच के वकील दीपांशु बंसल ने चालान को लेकर सवाल खड़े किए हैं. उनका कहना है कि पुलिस ने मामले में दुष्कर्म के प्रयास को लेकर IPC की धारा 376 और 511 नहीं जोड़ी है. इन धाराओं को जोड़ने के लिए वो अदालत में आरोप तय करने की कार्रवाई के दौरान जिरह करेंगे.महिला कोच के साथ छेड़छाड़ मामले में आरोपी हरियाणा के मंत्री संदीप सिंह की मुश्किलें बढ़ गई हैं.

बढ़ेंगी संदीप सिंह की मुश्किलें

चंडीगढ़ पुलिस द्वारा मंत्री संदीप सिंह के खिलाफ चालान पेश किए जाने के बाद अब मामले में अदालत सुनवाई करेगी. एक बार आरोप तय होने के बाद इस मामले में संदीप सिंह के खिलाफ आपराधिक मुकदमा शुरू होगा. संदीप सिंह हरियाण के पेहोवा से भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं.

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आपको बता दें कि संदीप सिंह के खिलाफ सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस करने वाली जूनियर महिला कोच को सस्पेंड कर चुकी है.महिला कोच का दावा है कि अधिकारी उन पर लगातार इस बात के लिए दबाव बना रहे थे कि वह मामले में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का नाम ना घसीटे.

कोच ने चंडीगढ़ में दर्ज कराया था केस

बता दें कि पिछले साल 26 दिसंबर को जूनियर महिला कोच ने तत्कालीन खेल मंत्री सरदार संदीप सिंह पर छेड़खानी का आरोप लगाया था. तीन दिन बाद ही उन्होंने चंडीगढ़ पुलिस से इस मामले की शिकायत की थी. वहीं, 31 दिसंबर को पुलिस ने मंत्री के खिलाफ केस दर्ज कर लिया था. एफआईआर दर्ज होने के बाद खेल मंत्री संदीप सिंह से खेल विभाग ले लिया गया था. केस दर्ज होने के सात महीने बाद भी चंडीगढ़ पुलिस इस मामले में चार्जशीट दायर नहीं कर पाई है.

पॉलीग्राफी टेस्ट देने से किया था इनकार

हरियाणा सरकार में मंत्री संदीप सिंह अब तक खुद पर लगे यौन शोषण के आरोपों को 'झूठा और निराधार' बताते आए हैं. हालांकि, जब इस मामले में चंडीगढ़ पुलिस ने संदीप का पॉलीग्राफी टेस्ट कराने की इजाजत मांगी थी तो उन्होंने अपनी सहमति देने से इनकार कर दिया था. जब संदीप के वकील से पूछा गया था कि उन्होंने टेस्ट से इनकार क्यों किया? तो इसके जवाब में उन्होंने कहा था कि पॉलीग्राफी टेस्ट का कोई साक्ष्य मूल्य नहीं है, यह केवल तनाव को मापता है. जवाब की सत्यता को नहीं. इसके अलावा यह केवल जांच में देरी करने और संदीप सिंह को परेशान करने के लिए है.'

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