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हरियाणा सरकार लाई कई अहम कानून, विधानसभा में चार बिल पास

हरियाणा सरकार ने शव का सम्मानजनक निपटान, ट्रैवल एजेंटों का पंजीकरण और विनियमन विधेयक-2025, हरियाणा जुआ-सट्टा विधेयक 2025 और हरियाणा संविदा कर्मचारी संशोधन विधेयक 2025 पास कर दिया है.

सीएम नायब सिंह सैनी. (फाइल फोटो) सीएम नायब सिंह सैनी. (फाइल फोटो)
अमन भारद्वाज
  • चंडीगढ़,
  • 26 मार्च 2025,
  • अपडेटेड 9:29 PM IST

हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र में बुधवार को सरकार ने चार विधेयक पारित कर दिए हैं, जिसमें शव का सम्मानजनक निपटान, हरियाणा ट्रैवल एजेंटों का पंजीकरण और विनियमन विधेयक-2025, हरियाणा जुआ-सट्टा विधेयक 2025 और हरियाणा संविदा कर्मचारी संशोधन विधेयक 2025 शामिल है.

हरियाणा ट्रैवल एजेंटों का पंजीकरण और विनियमन विधेयक-2025 के तहत अवैध रजिस्ट्रेशन के कारोबार करने वाले एजेंटों की सजा 3 साल से बढ़ाकर 7 साल से 10 साल कर दिया है.

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'हमारे देश में कोई घुसपैठ करेगा तो...' 

हरियाणा ट्रैवल एजेंटों का पंजीकरण और विनियमन विधेयक पर चर्चा के दौरान जोरदार हंगामा हुआ. US से डिपोर्ट होकर बेड़ियों में आने वालों के सवाल पर बोलते हुए  सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा, अगर हमारे देश में कोई घुसपैठिया घुसे तो हमारी आर्मी उसके साथ क्या करेगी?

'अब तक 127 FIR दर्ज'

सीएम ने बिल पर बोलते हुए ये भी कहा, 'युवा जब यहां से  जाते है. तब नहीं पता होता उनको कहां और कैसे लेकर जाया जा रहा है. जंगल और समुंदर उनसे पार करवाए जाते है. मानव तस्करी का प्रावधान किया है बिल में. हमने इसमें सजा को 3 साल से बढ़ाकर 7 साल से 10 साल कर दिया है. हमने अब तक 127 FIR दर्ज की हैं. इस नियम के तहत ही युवाओं को अब बाहर भेजा जाएगा.'

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कांग्रेस विधायक गीता ने कहा कि सरकार ने अब तक क्या कार्रवाई की है, वो जानकारी दे. सरकार बाहर जाने वालों के लिए लोन और नौकरी देने का प्रबंध करें, एक बोर्ड बनाया जाए जो सही मामलों पर भी मददकार हो.

इस पर हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने बिल पर कहा, 'इसमें कानून जरूरी है. अब तक प्रदेश में ऐसा कोई कानून नहीं है, कानून बनाना जरूरी था. अमेरिका ने जिस तरीके से डिपोर्ट किया क्या हमें उस पर कानून नहीं बनाना चाहिए.'

वहीं, आदित्य सुरजेवाला ने ऑनलाइन जुआ और न्यायालय के आदेशों तथा अन्य राज्यों की नीतियों वाले विधेयक पर आपत्ति जताई.

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