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हरियाणा: प्राइवेट नौकरी में स्थानीय लोगों को मिलेगा 75% आरक्षण, 15 जनवरी से लागू होगा कानून

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस आदेश में कहा, हरियाणा सरकार के स्थानीय नागरिक रोजगार अधिनियम 2020 15 जनवरी से लागू हो जाएगा. इसमें प्राइवेट नौकरियों में स्थानीय लोगों को मौका दिया जाएगा.

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर (फाइल फोटो) हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर (फाइल फोटो)
aajtak.in
  • चंडीगढ़ ,
  • 07 नवंबर 2021,
  • अपडेटेड 10:32 AM IST
  • हरियाणा में स्थानीय युवाओं को प्राइवेट सेक्टर में मिलेगा आरक्षण
  • 15 जनवरी से लागू होगा स्थानीय नागरिक रोजगार अधिनियम 2020

हरियाणा सरकार ने नया कानून बनाया है. इसके तहत प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण मिलेगा. यह कानून 15 जनवरी 2022 से लागू हो जाएगा. हरियाणा सरकार ने इसे लेकर शनिवार को नोटिफिकेशन भी जारी किया. 

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस आदेश में कहा, हरियाणा सरकार के स्थानीय नागरिक रोजगार अधिनियम 2020 15 जनवरी से लागू हो जाएगा. इसमें प्राइवेट नौकरियों में स्थानीय लोगों को मौका दिया जाएगा. 
 
इन कंपनियों पर लागू होगा नियम

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इस कानून के मुताबिक, प्राइवेट कंपनियों, सोसाइटीज, ट्रस्ट, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म के नियोक्ताओं, कोई भी व्यक्ति जो हरियाणा में निर्माण, व्यवसाय करने या कोई सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से वेतन, मजदूरी पर 10 या उससे अधिक व्यक्तियों को काम पर रखता है, पर अधिनियम लागू होगा. हालांकि, पहले यह कोटा 50,000 रुपए तक की मासिक नौकरियों पर था. लेकिन अब इसे घटाकर 30 हजार रुपए कर दिया गया. 
 
इस साल मार्च में, हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने हरियाणा सरकार के इस विधेयक को मंजूरी दी थी. इसमें स्थानीय युवाओं को 50,000 रुपये से तक मासिक वेतन वाली निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75% आरक्षण मिलेगा. 
 
राज्य के युवाओं को मिलेगा लाभ

वहीं, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा, राज्य सरकार के इस कानून से राज्य के युवाओं को काफी लाभ मिलेगा. हमने वादा किया था कि हम निजी क्षेत्र में स्थानीय युवाओं के लिए 75 प्रतिशत रोजगार के अवसर सुनिश्चित करेंगे, जिसे हमने पूरा किया है और यह एक क्रांतिकारी कदम साबित होगा. 

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