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हाई कोर्ट का आदेश: चुनाव तक केंद्र सुरजेवाला को सुरक्षा कवर देगी

हरियाणा हाई कोर्ट ने रणदीप सुरजेवाला की याचिका पर सुनवाई करते हुए पांच राज्यों के चुनाव तक रणदीप सुरजेवाला को वाई कैटगरी सुरक्षा देने के आदेश दिए हैं. सुरजेवाला ने अपनी जान का दिया था हवाला.

हरियाणा कोर्ट हरियाणा कोर्ट
सतेंदर चौहान
  • चंडीगढ़,
  • 13 जनवरी 2017,
  • अपडेटेड 6:17 AM IST

हरियाणा सरकार के पूर्व मंत्री व कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला द्वारा सुरक्षा की मांग को लेकर दायर की गई याचिका पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को वाई कैटेगरी की सुरक्षा कवर देने के आदेश दिए हैं. पांच राज्यों में जब तक चुनाव नहीं हो जाते या केंद्र अपना रिप्लाई फाइल नहीं कर देता तब तक केंद्र सरकार रणदीप सुरजेवाला को वाई कैटेगिरी का सुरक्षा कवर प्रदान करेगी.

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उल्लेखनीय है कि सुरजेवाला ने केंद्रीय गृह मंत्री को एक मांग पत्र देकर अपनी सुरक्षा में सीआईएसएफ कवर देने की मांग की थी. उन्होंने कोर्ट को बताया कि वे गृह मंत्री को सुरेंद्र ग्योंग से जान के खतरे का जिक्र कर चुके हैं. उन्होंने यह भी जानकारी दी कि हरियाणा के लिए अलग गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बनाने के लिए उसके जमीनी स्तर पर काम करने और हरियाणा के 52 गुरुद्वाराओं का प्रबंधन हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को देने के मुद्दे पर काम करने की वजह से उनकी जान को कई स्तर पर खतरा है.

रणदीप ने अपने पत्र में पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखबीर बादल व बिक्रम मजीठिया का हवाला देते हुए कहा कि उनको राज्य पुलिस की सुरक्षा के साथ सीआईएसएफ के पचास से ज्यादा जवान की सुरक्षा मिली हुई है. रणदीप ने कोर्ट को बताया कि उन्होंने गृह मंत्री को सुरक्षा देने की मांग की लेकिन अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया. हाईकोर्ट ने आज अपने आदेश में कहा है कि जब तक पांच राज्यों में चुनाव नहीं हो जाते हैं या जब तक केंद्र सरकार हाईकोर्ट में अपना जवाब दाखिल नहीं कर देती तब तक रणदीप सुरजेवाला को सुरक्षा प्रदान की जाए.


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