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रेप और हत्या का दोषी राम रहीम आज आएगा बाहर, सुनारिया जेल लेने पहुंचीं हनीप्रीत

अपनी दो शिष्याओं के साथ रेप के आरोप में 20 साल और हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे राम रहीम को शुक्रवार को 40 दिन की पैरोल मिली थी. इससे पहले अक्टूबर में भी उसे 40 दिन की पैरोल दी गई थी. जो 25 नवंबर को ही खत्म हुई थी. जिसके मुताबिक 56 दिन बाद एक बार फिर उसे पैरोल मिल गई है.

राम रहीम और हनीप्रीत (File Photo) राम रहीम और हनीप्रीत (File Photo)
aajtak.in
  • रोहतक,
  • 21 जनवरी 2023,
  • अपडेटेड 3:04 PM IST

रेप और हत्या के दोषी डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को एक बार फिर 40 दिन की पैरोल मिल गई है. जिसके बाद शनिवार को हनीप्रीत राम रहीम को लेने रोहतक की सुनारिया जेल पहुंची हैं. बताया जा रहा है कि कुछ ही देर में राम रहीम जेल से बाहर आएगा और फिर यहां से वो यूपी के बरनावा आश्रम जाएगा. जानकारी के मुताबिक राम रहीम को इस बार पैरोल पूर्व डेरा प्रमुख शाह सतनाम सिंह की जयंती कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मिली है, जो कि 25 जनवरी को है.

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दरअसल, अपनी दो शिष्याओं के साथ रेप के आरोप में 20 साल और हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे राम रहीम को शुक्रवार को 40 दिन की पैरोल मिली थी. इससे पहले अक्टूबर में भी उसे 40 दिन की पैरोल दी गई थी. जो 25 नवंबर को ही खत्म हुई थी. जिसके मुताबिक 56 दिन बाद एक बार फिर उसे पैरोल मिल गई है. 14 महीनों पर चौथी बार उसे पैरलो मिली है. जिससे साफ नजर आ रहा है कि हरियाणा सरकार राम रहीम पर मे मेहरबान है.

राम रहीम सिरसा स्थित अपने आश्रम में दो महिला अनुयायियों से बलात्कार के मामले में 20 साल की कैद की सजा काट रहा है. राम रहीम को पंचकूला की एक विशेष सीबीआई अदालत ने अगस्त 2017 में मामले में दोषी करार दिया था. इसके अलावा गुरमीत राम रहीम को पूर्व डेरा प्रबंधक रंजीत सिंह की हत्या के मामले में भी कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई थी.

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स्वाति मालीवाल ने जताया विरोध 

दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने मामले में ट्वीट कर पैरोल पर आपत्ति जताई है. उन्होंने ट्वीट किया, "बलात्कारी हत्यारे राम रहीम को एक बार फिर 40 दिन की पैरोल दे दी गई है. बेशर्मी की सारी हदें पार हो चुकी हैं. देशवासी अपनी बेटियों को बचाएं, बलात्कारी आज़ाद घूमेंगे." 

SGPC ने पिछली पैरोल पर जताई थी आपत्ति 

सिखों की सर्वोच्च धार्मिक संस्था शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (SGPC) ने पहले गुरमीत राम रहीम सिंह को पिछले साल 40 दिन की पैरोल दिए जाने पर आपत्ति जताई थी. एसजीपीसी के अध्यक्ष हरजिंदर सिंह धामी ने आरोप लगाया था कि जहां गुरमीत राम रहीम सिंह के प्रति विशेष मेहरबानी की जा रही है, वहीं करीब तीन दशक से जेलों में बंद सिख कैदियों को सजा पूरी होने के बाद भी रिहा नहीं किया जा रहा है. 

फरवरी में मिली थी 21 दिन की पैरोल 

फरवरी में राम रहीम की 21 दिन की परोल मंजूर की गई थी. इस दौरान सरकार ने राम रहीम की जान का खतरा बताते हुए उस जेड प्लस की सुरक्षा भी मुहैया करवाई थी. पैरोल के दौरान राम रहीम ज्यादातर समय अपने गुरुग्राम स्थित आश्रम में ही रहा. सरकार ने सुरक्षा का आधार एडीजीपी (CID) की रिपोर्ट को बनाया था. 

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