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हरियाणा में विधवाओं की तर्ज पर विधुरों को मिलेगी मासिक पेंशन

पत्नी की मौत के बाद पति को भी सरकार हर महीने 18 सौ रुपये पेंशन के तौर पर देगी. इतना ही नहीं, सरकार राज्य में लगातार बढ़ रही कुंवारों की भी चिंता कर रही है. साथ ही सब कुछ ठीक रहा तो इन कुंवारों को भी सरकार भविष्य में पेंशन दे सकती है.

प्रतीकात्मक तस्वीर प्रतीकात्मक तस्वीर
अजीत तिवारी/सतेंदर चौहान
  • चंडीगढ़,
  • 08 मार्च 2018,
  • अपडेटेड 11:33 PM IST

देश के कई राज्यों में विधवाओं और बुजुर्गों को पेंशन का प्रावधान है. इस बीच शायद हरियाणा देश का एकमात्र ऐसा राज्य बनने जा रहा है जहां पर विधुरों को भी पेंशन मिलेगी. विधुर वो लोग होते हैं जिनकी पत्नी का देहांत हो जाता है.

ऐसे में पत्नी की मौत के बाद पति को भी सरकार हर महीने 18 सौ रुपये पेंशन के तौर पर देगी. इतना ही नहीं, सरकार राज्य में लगातार बढ़ रही कुंवारों की भी चिंता कर रही है. साथ ही सब कुछ ठीक रहा तो इन कुंवारों को भी सरकार भविष्य में पेंशन दे सकती है.

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सैद्धांतिक रूप से इस प्रस्ताव को सरकार ने मंजूर कर लिया है और विधानसभा में ऐलान भी कर दिया है. जल्द ही बिल लाकर इसे कानून का रूप दे दिया जाएगा और विधुरों को भी विधवाओं की तरह पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी.

हालांकि, विधुरों को जो पेंशन दी जाएगी उसके लिए सरकार कुछ नियम और शर्तें भी रखेगी. मसलन, विदुर की उम्र 45 वर्ष हो और उसके बच्चे हों. साथ ही उसने दूसरी शादी नहीं की हो.

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