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कोर्ट ने CBI से कहा- वीरभद्र की गिरफ्तारी से पहले दें जानकारी

दिल्ली हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि आय से अधिक संपत्ति मामले में हिमाचल प्रदेश के सीएम वीरभद्र सिंह सीबीआई जांच में सहयोग करें. वहीं सीबीआई से कोर्ट ने कहा कि सीएम वीरभद्र को इस मामले में गिरफ्तार करने से पहले दिल्ली हाई कोर्ट को सूचित करे.

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह
सुरभि गुप्ता
  • नई दिल्ली,
  • 06 अप्रैल 2016,
  • अपडेटेड 6:33 PM IST

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को दिल्ली हाई कोर्ट ने सीबीआई जांच में सहयोग करने का आदेश दिया है. इसके साथ ही सीबीआई को वीरभद्र के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में कोई भी एक्शन लेने से पहले कोर्ट को सूचित करने का निर्देश दिया है.

सीबीआई की याचिका पर फैसला
गौरतलब है कि सीबीआई ने वीरभद्र सिंह के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में हिमाचल हाई कोर्ट के फैसले की वजह से पूछताछ ना कर पाने पर दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी.

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जांच में सहयोग करें सीएम
बुधवार को मामले की सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने सीबीआई को वीरभद्र सिंह से पूछताछ करने की अनुमति दे दी. सीएम वीरभद्र को इस आदेश के बाद सीबीआई जांच में सहयोग करना ही होगा.

गिरफ्तारी से पहले कोर्ट को करें सूचित
दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि अगर सीबीआई सीएम वीरभद्र सिंह को गिरफ्तार करने का फैसला करती है, तो इसके पहले उसे कोर्ट से इजाजत लेनी होगी.

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