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J-K: आतंकियों को रहने के लिए दिया घर और गाड़ी, अब जब्त होगी संपत्ति

जम्मू-कश्मीर पुलिस मुख्यालय ने आतंकी गतिविधियों में इस्तेमाल घरों के कुर्की जब्ती और वाहनों को जब्त करने का आदेश दिया है.

सांकेतिक फोटो सांकेतिक फोटो
सुनील जी भट्ट
  • श्रीनगर ,
  • 10 जुलाई 2022,
  • अपडेटेड 8:05 PM IST
  • आतंकियों को रहने के लिए दिया घर
  • वाहनों का इस्तेमाल किया 

जम्मू-कश्मीर पुलिस मुख्यालय ने आतंकी गतिविधियों में सहायता करने के लिए उपयोग में लिए गए 4 घरों को कुर्क करने और 3 वाहनों को जब्त करने की मंजूरी दे दी है. पुलिस मुख्यालय की ओर से विभिन्न आदेशों के तहत चार घरों को कुर्क करने की मंजूरी दी गई है जो आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने और सहायता करने में शामिल थे. साथ ही अवैध गतिविधियों में शामिल एक दोपहिया वाहन सहित तीन वाहनों को जब्त करने की भी स्वीकृति दी गई है.

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आतंकियों को रहने के लिए दिया घर
मामले में FIR संख्या 48/2021 यू/एस 120-बी, 302, 307, 392 आईपीसी 7/27, 7/27 ए एक्ट 16,18, 20 UAPA थाना परिमपोरा के मामले में जांच की गई. जांच में पाया गया कि आरोपी बाबर सुहैल, पुत्र मोहम्मद यूसुफ सोफी, आरोपी आदिल मोहम्मद लोन पुत्र मोहम्मद लोन निवासी लवायपोरा, आरोपी मुजफ्फर अहमद मीर और रमीज अहमद मीर निवासी मलूरा के घर का इस्तेमाल सीआरपीएफ कर्मियों पर आतंकवादी हमले में शामिल 3 आतंकवादियों को सहायता देने के लिए किया गया था. 

4 जवान घायल और 2 शहीद हो गए
इस आतंकी घटना में सीआरपीएफ के 4 जवान घायल हो गए और इनमें से 2 शहीद हो गए. जांच के दौरान यह भी पता चला कि आरोपियों ने आतंकवादी हमले को अंजाम देने के लिए कई बार आतंकवादियों को अपने घरों में रहने और सभी प्रकार की सहायता देने में की है.

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एक अन्य मामले में FIR संख्या 95/2021 यू/एस 307 आईपीसी 7/27 आई ए एक्ट 13, 16, 18, 19, 20, यूए (पी) पुलिस स्टेशन हरवान श्रीनगर में यह पाया गया कि एक और घर का इस्तेमाल आतंकवादी गतिविधियों के लिए किया जाता था. आरोपी आशिक हुसैन भट इसमें आतंकवादियों को पनाह दे रहा था. एकत्र किए गए सबूतों को देखते हुए, यह साबित हो गया है कि घरों का इस्तेमाल आतंकवादियों को मदद देने के लिए किया जाता है.

वाहनों का इस्तेमाल किया 
इसके अलावा यह भी पता चला कि स्कॉर्पियो जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर HR51AR-5070 लतीफ अहमद काम्बे के नाम पर रजिस्टर्ड है. इसके अलावा पियाजो रजिस्ट्रेशन नंबर जेके13ई-7129 आकिब युसूफ मीर पुत्र मोहम्मद यूसुफ मीर के नाम से रजिस्टर्ड है. और टीवीएस स्कूटी रजिस्ट्रेशन नंबर जेके13जी-2726 इरशाद अहमद मलिक के नाम से रजिस्टर्ड है. 

गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 की धारा 25 का इस्तेमाल करते हुए डीजीपी जम्मू-कश्मीर ने इन मामलों में अचल/चल संपत्तियों की कुर्की/जब्ती की मंजूरी दी है. मालूम हो कि वर्ष 2021 के दौरान पुलिस मुख्यालय ने UAPA के तहत 75 वाहनों (जिसमें ज्यादातर चार पहिया और दो पहिया वाहन शामिल हैं), 5 मकान, 6 दुकानें, जमीन और नकदी जब्त करने की मंजूरी दी है.

 

 

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