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J-K: मसरत आलम को राजद्रोह मामले में जमानत

बडगाम के सीजीएम ने जम्मू-कश्मीर क्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक को अन्य केस में जमानत देने से पहले जांच के लिए विशेष जांच टीम (एसआईटी) गठित करने के आदेश दिए हैं. मसरत आलम देशद्रोह के आरोप में 15 अप्रैल 2015 से पुलिस हिरासत में था.

अशरफ वानी
  • श्रीनगर,
  • 26 मई 2016,
  • अपडेटेड 5:42 PM IST

बडगाम की एक अदालत ने जम्मू-कश्मीर में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष मसरत आलम को देशद्रोह के केस में जमानत दे दी. अदालत ने डीआईजी को अलगाववादी नेता के खिलाफ अन्य आरोपों और एफआईआर की जांच के आदेश दिए हैं.

बडगाम के सीजीएम ने जम्मू-कश्मीर क्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक को अन्य केस में जमानत देने से पहले जांच के लिए विशेष जांच टीम (एसआईटी) गठित करने के आदेश दिए हैं. मसरत आलम देशद्रोह के आरोप में 15 अप्रैल 2015 से पुलिस हिरासत में था.

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मसरत को श्रीनगर के हैदरपुरा में पाकिस्तान और लश्कर के समर्थन में नारे लगाने के लिए गिरफ्तार किया गया था. कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर पुलिस द्वारा की जा रही जांच पर संज्ञान लेते हुए कहा था कि मसरत के खिलाफ 27 एफआईआर में से सिर्फ दो मामलों की एसआईटी जांच हुई है.

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