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J-K: अनुपयोगी कर्मचारियों को रिटायर करने की प्रक्रिया शुरू करने का आदेश

मुख्य सचिव अरुण कुमार मेहता द्वारा एक नया आदेश जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है, "यह देखा गया है कि विभागों ने सरकारी कर्मचारियों की प्रदर्शन समीक्षा को लेकर कोई अभ्यास शुरू नहीं किया है."

सांकेतिक तस्वीर सांकेतिक तस्वीर
सुनील जी भट्ट
  • जम्मू,
  • 17 जुलाई 2021,
  • अपडेटेड 11:01 PM IST
  • काम में अप्रभावी या जारी रखने के लिए अनुपयुक्त लोगों की तलाश का आदेश
  • पिछले साल अक्टूबर में JK में सिविल सर्विस रेगुलेशन में संशोधन किया गया
  • रिटायर करने को तीन महीने का पूर्व नोटिस या तीन महीने का भत्ता देना होगा

जम्मू-कश्मीर सरकार ने प्रशासनिक सचिवों से उन कर्मचारियों की पहचान करने के लिए प्रक्रिया शुरू करने को कहा है जो 22 साल की सेवा पूरी करने के बाद या 48 साल की आयु प्राप्त करने के बाद "काम में अप्रभावी या जारी रखने के लिए अनुपयुक्त हैं."

पिछले साल अक्टूबर में, जम्मू-कश्मीर सरकार ने जम्मू और कश्मीर सिविल सर्विस रेगुलेशन के अनुच्छेद 226 (2) में संशोधन किया था, जिसके तहत 22 साल की सेवा पूरी करने या 48 साल की आयु प्राप्त करने के बाद किसी भी सरकारी कर्मचारी को किसी भी समय सेवानिवृत्त करने का प्रावधान किया गया था.

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तत्कालीन वित्तीय आयुक्त द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, उपयुक्त प्राधिकारी को किसी भी कर्मचारी को सेवानिवृत्त होने के लिए या तो तीन महीने का पूर्व नोटिस या तीन महीने का भत्ता देना होगा.

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मुख्य सचिव अरुण कुमार मेहता द्वारा एक नया आदेश जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है, "यह देखा गया है कि विभागों ने सरकारी कर्मचारियों की प्रदर्शन समीक्षा को लेकर कोई अभ्यास शुरू नहीं किया है."

इस परिपत्र में कहा गया है, "विभाग जम्मू और कश्मीर सिविल सेवा रेगुलेशन वैल्यूम I के अनुच्छेद 226 (2) के तहत प्रक्रिया का पालन करेंगे और ऐसे पहचाने गए कर्मचारियों के मामलों को सक्षम प्राधिकारी के विचार के लिए समीक्षा समिति के समक्ष रखेंगे."

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