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जम्मू-कश्मीर: नवरात्र में तिलक लगाकर छात्रा पहुंची स्कूल तो टीचर ने पीटा, हुआ सस्पेंड

जम्मू-कश्मीर में एक शिक्षक ने नवरात्रि के दौरान स्कूल में तिलक लगाने पर एक छात्रा की पिटाई कर दी. मामले की जानकारी के बाद जांच शुरू कर दी गई है.

सांकेतिक तस्वीर. सांकेतिक तस्वीर.
सुनील जी भट्ट
  • राजौरी,
  • 06 अप्रैल 2022,
  • अपडेटेड 7:29 PM IST
  • सीनियर एसपी ने कहा- मामले की जांच जारी है
  • बच्ची को अपशब्द कहने का भी टीचर पर है आरोप

जम्मू-कश्मीर के राजौरी में स्कूल में नवरात्र के दौरान तिलक लगाकर पहुंची छात्रा की टीचर ने पिटाई कर दी. मामले की जानकारी के बाद आरोपी टीचर को सस्पेंड कर दिया गया है. साथ ही मामले की जांच पड़ताल भी शुरू कर दी गई है.

जम्मू-कश्मीर के राजौरी जिले में रहने वाले एक हिंदू परिवार ने आरोप लगाया है कि उनकी बेटी तिलक लगाकर स्कूल पहुंची थी. स्कूल जाने के बाद एक शिक्षक ने उनकी बेटी की पिटाई कर दी. आरोपी शिक्षक की पहचान निसार अहमद के रूप में हुई है. उधर, मामले की जानकारी के बाद राजौरी जिले के उपायुक्त के आदेश के तहत निसार अहमद को सस्पेंड कर दिया गया है.

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उपायुक्त की ओर से पुलिस को घटना की जांच करने के आदेश दिए गए हैं. आदेश में कहा गया है कि पुलिस ये पता करे कि टीचर के खिलाफ लगे आरोप सही हैं या नहीं. साथ ही बच्ची को क्यों पीटा गया आदि का पता लगाने के लिए कहा गया है.

सीनियर एसपी ने कहा- मामले की जांच जारी है

वहीं, घटना के बारे में राजौरी के सीनियर एसपी मोहम्मद असलम चौधरी ने कहा कि बच्ची की पिटाई की घटना संज्ञान में आई थी. हमने इस घटना पर ध्यान दिया है. हमें शिकायत मिली थी कि एक नाबालिग लड़की की पिटाई की गई और एक शिक्षक ने उसके खिलाफ कुछ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया. हमने आरोपी शिक्षक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है. साथ ही मामले की जांच शुरू कर दी है.

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किसी बच्चे को चोट पहुंचाना अपराध की श्रेणी में आता है और भारतीय दंड संहिता की धारा 323, 325, 352 और 506 के तहत आरोपी के लिए सजा का प्रावधान है. इसके अतिरिक्त किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2000 की धारा 23 में कहा गया है कि बच्चे पर हमले के आरोपी को जेल या फिर जुर्माना या फिर दोनों की सजा हो सकती है. 

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