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गोला गोली कांड मामले में कांग्रेस विधायक ममता देवी दोषी करार, जा सकती है विधायकी

ममता देवी समेत सभी आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है और उन्हें जेल भेजने की तैयारी की जा रही है. सरकार की तरफ से मुकदमे की पैरवी कर रहे वकील शंकर बनर्जी ने की है. वकील ने उम्मीद जताई है कि वह 12 तारीख को अधिक से अधिक सजा की मांग करेंगे.

कांग्रेस विधायक ममता देवी कांग्रेस विधायक ममता देवी
सत्यजीत कुमार
  • नई दिल्ली,
  • 09 दिसंबर 2022,
  • अपडेटेड 11:34 AM IST

झारखंड में कांग्रेस विधायक की सदस्यता पर खतरा मंडरा रहा है. दरअसल, कांग्रेस विधायक ममता देवी गोला गोली कांड मामले में दोषी करार दी गई हैं. जानकारी के अनुसार विधायक ममता देवी को गोला थाने में दर्ज कांड संख्या 65/2016 में दोषी करार दिया गया है. सजा के बिंदु पर 12 द‍िसंबर को सुनवाई होगी. बता दें क‍ि गोला गोलीकांड के एक मामले में बीते 30 अगस्‍त को ममता देवी समेत 8 को 3-3 माह की सजा सुनाई जा चुकी है.

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फिलहाल ममता देवी समेत सभी आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है और उन्हें जेल भेजने की तैयारी की जा रही है. सरकार की तरफ से मुकदमे की पैरवी कर रहे वकील शंकर बनर्जी ने की है. वकील ने उम्मीद जताई है कि वह 12 तारीख को अधिक से अधिक सजा की मांग करेंगे. हालांकि न्यायालय ने जितनी भी धाराएं ममता देवी पर लगायी गयी थीं, उनमें उन्हें दोषी माना है. इससे यह उम्मीद की जा रही है कि न्यायालय इन्हें लंबी सजा देगा.

क्या है मामला?

20 अगस्त 2016 को रामगढ़ के गोला थाना क्षेत्र में स्‍थ‍ित आईपीएल कंपनी को बंद कराने को लेकर ममता देवी के नेतृत्‍व में नागरिक चेतना मंच के बैनर तले 150-200 संख्या में ग्रामीण धरना पर बैठे थे. धरना के दौरान अचानक ग्रामीण उग्र हो गए. आत्‍मरक्षा और बचाव में पुलिस को फायर‍िंग करनी पड़ी थी. इस घटना में कुछ लोगों की मौत और दो से तीन दर्जन लोग घायल हुए थे. सुरक्षा में बतौर मजिस्ट्रेट तैनात सीओ, बीडीओ और थानेदार सहित अन्य जवानों को भी चोटें आयी थी.

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गोली कांड को लेकर रजरप्पा और गोला थाना में चार अलग-अलग प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी. इनमें गोला थाना में कांड संख्या 65/2016 , रजरप्पा थाना कांड संख्या 81/2016, गोला थाना कांड संख्या 64/2016 शामिल है. जाहिर है इसे कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ सकती हैं.  क्योंकि सजा की अवधि अगर 2 वर्ष से ज्यादा हुई तो विधायक की सदस्यता भी रद्द हो सकती है. 

 

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