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कांग्रेस विधायक ममता देवी को बड़ा झटका, गोला गोलीकांड केस में दोषी करार

झारखंड में कांग्रेस विधायक ममता देवी को एमपी/एमएलए कोर्ट ने एक मामले में दोषी ठहराया है. सजा सुनाए जाने के साथ ही उन्होंने अपनी सदस्यता खो दी है. इस संबंध में झारखंड विधानसभा ने भी ममता देवी की अयोग्यता को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है. अदालत ने ममता को गोला गोलीकांड मामले में दोषी पाया गया.

सांकेतिक तस्वीर सांकेतिक तस्वीर
सत्यजीत कुमार
  • रांची,
  • 26 दिसंबर 2022,
  • अपडेटेड 8:53 PM IST

झारखंड में कांग्रेस विधायक ममता देवी को बड़ा झटका लगा है. हजारीबाग एमपी/एमएलए कोर्ट ने उन्हें एक मामले में दोषी ठहराया है. सजा सुनाए जाने के साथ ही उन्होंने अपनी सदस्यता खो दी है. इस संबंध में झारखंड विधानसभा ने भी ममता देवी की अयोग्यता को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है.

गोला गोली कांड मामले में ममता देवी दोषी करार

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गौरतलब है कि हजारीबाग की एमपी एमएलए कोर्ट ने 13 दिसंबर को कांग्रेस विधायक ममता देवी और अन्य 12 लोगों को 5 साल की सजा सुनाई थी. अदालत ने ममता देवी को गोला गोलीकांड मामले में दोषी पाया गया.

आंदोलन का नेतृत्व कर रही थीं ममता देवी

कोर्ट ने उन्हें और अन्य को आईपीसी की धारा 147, 148, 149, 341, 307 और  आर्म्स एक्ट मामले के तहत दोषी पाया. ममता देवी आईपीएल कंपनी के बाहर एक आंदोलन का नेतृत्व कर रही थीं. 

 

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