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झारखंड: सार्वजनिक जगहों पर थूकने या धूम्रपान करने वालों से अब वसूला जाएगा 5 गुना अधिक जुर्माना

झारखंड सरकार ने मौजूदा बजट सत्र में एक बिल पास किया है जिसमें सार्वजनिक जगहों पर थूकने या धूम्रपान करने वालों से एक हजार रुपए जुर्माना वसूले जाने का प्रावधान है.

200 रुपये से बढ़ाकर 1000 की गई जुर्माने की राशि 200 रुपये से बढ़ाकर 1000 की गई जुर्माने की राशि
सत्यजीत कुमार
  • रांची,
  • 23 मार्च 2021,
  • अपडेटेड 5:10 PM IST
  • जुर्माना 200 रुपये से बढ़ाकर 1000 किया गया
  • 21 से नीचे के उम्र वालों को तंबाकू बेचना होगा दंडनीय

झारखंड में सार्वजनिक जगहों पर थूकने या धूम्रपान करने वालों से अब पांच गुना जुर्माना वसूला जाएगा. अभी तक ये जुर्माने की राशि 200 रुपये थी. अब झारखंड सरकार ने मौजूदा बजट सत्र में एक बिल पास किया है जिसमें सार्वजनिक जगहों पर थूकने या धूम्रपान करने वालों से एक हजार रुपये जुर्माना वसूले जाने का प्रावधान है.  

प्रवर्तन एजेंसियों को सार्वजनिक जगहों पर इस तरह की हरकत करने वालों से जुर्माना वसूलने का अधिकार होगा. झारखंड के स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से मौजूदा कानून में संशोधन के लिए ये विधेयक सदन में रखा गया. विधेयक सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद निषेध एक्ट (COPTA ACT 2003) में संशोधन के लिए लाया गया.  

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राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने बिल के प्रावधान की जानकारी दी. उन्होंने कहा कि 21 साल से कम उम्र वालों को तंबाकू बेचना भी दंडनीय अपराध होगा.  इसके अलावा स्कूलों, अस्पतालों के आसपास 100 मीटर के दायरे में तंबाकू बेचने पर पाबंदी रहेगी. 

विधायक लंबोदर महतो ने सार्वजनिक जगहों पर धूम्रपान करने वालों या थूकने वालों के खिलाफ जुर्माना बढ़ाकर 10,000 रुपये करने का प्रस्ताव किया था जिसे स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने नामंजूर कर दिया.

 

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