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चारा घोटाला: झारखंड के पूर्व मुख्य सचिव सजल चक्रवर्ती को 5 साल की सजा

सीबीआई की विशेष अदालत में बचाव पक्ष की ओर से सजल चक्रवर्ती के ख़राब स्वास्थ्य का हवाला दिया गया था. कोर्ट से इस मामले में नरमी बरतने का आग्रह भी किया गया. वहीं, अभियोजन पक्ष की ओर से इस मामले में कड़ी सजा देने की अपील की गई थी. 

प्रतिकात्मक तस्वीर प्रतिकात्मक तस्वीर
धरमबीर सिन्हा
  • रांची,
  • 22 नवंबर 2017,
  • अपडेटेड 4:22 PM IST

चारा घोटाले में चाईबासा ट्रेजरी से 37 करोड़ की अवैध निकासी के मामले में बुधवार को सीबीआई की विशेष अदालत ने सजा सुनाई. अदालत ने इस मामले में झारखण्ड के पूर्व मुख्य सचिव सजल चक्रवर्ती को 5 साल की कैद और 4 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है. बता दें, इसी मामले में अदालत ने 2013 में बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव और पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा समेत 45 अन्य को सजा सुनाई है.

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ख़राब स्वास्थ्य का द‍िया था हवाला

सीबीआई की विशेष अदालत में बचाव पक्ष की ओर से सजल चक्रवर्ती के ख़राब स्वास्थ्य का हवाला दिया गया था. कोर्ट से इस मामले में नरमी बरतने का आग्रह भी किया गया. वहीं, अभियोजन पक्ष की ओर से इस मामले में कड़ी सजा देने की अपील की गई थी.  

बता दें, सजल चक्रवर्ती ने अदालत से सजा सुनाए जाने के बाद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. जिसके बाद हाई कोर्ट ने सजल चक्रवर्ती की सजा को ख़ारिज कर दिया. इसके बाद सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी. सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को पलटते हुए सीबीआई की विशेष अदालत में सुनवाई जारी रखने का आदेश दिया था. 

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