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झारखंडः सीएम हेमंत सोरेन पर लाभ के पद पर होने का आरोप, मामले की सुनवाई 14 जुलाई तक स्थगित

सीएम हेमंत सोरेन पर लाभ के पद पर होने के आरोप में निर्वाचन आयोग में सुनवाई हुई. सोरेन की ओर से वकील एसके मेंदीरत्ता पेश हुए. शिकायतकर्ता बीजेपी नेता की ओर वरिष्ठ अधिवक्ता मनिंदर सिंह ने आयोग के सामने दलीलें रखीं.

झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन (फाइल फोटो) झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन (फाइल फोटो)
संजय शर्मा
  • नई दिल्ली,
  • 29 जून 2022,
  • अपडेटेड 4:48 AM IST
  • निर्वाचन आयोग में हुई सुनवाई
  • अगली सुनवाई 14 जुलाई को होगी

झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ लाभ के पद पर होने के मामले में सुनवाई 14 जुलाई तक टल गई है. सोरेन पर मुख्यमंत्री के पद पर बने रहने के दौरान भी लीज पर खदान लेने का आरोप है. सीएम हेमंत सोरेन पर लाभ के पद पर होने के आरोप में निर्वाचन आयोग में सुनवाई हुई. सीएम सोरेन को निजी तौर पर पेशी से छूट होने की वजह से उनके वकील आयोग में पेश हुए. सीएम सोरेन के जवाब पर बहस के लिए उन्होंने और समय मांगा. इस पर आयोग ने मामले की अगली सुनवाई 14 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी.

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शिकायतकर्ता बीजेपी नेता की ओर वरिष्ठ अधिवक्ता मनिंदर सिंह ने आयोग के सामने दलीलें रखीं. सिंह ने कहा कि सोरेन झारखंड के सीएम होने के साथ खनन और वन मंत्री भी हैं. अपने अधीन वन विभाग से उन्होंने खनन की एक लीज ली है. उन्होंने जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा 9ए का हवाला देते हुए कहा कि सरकारी ठेके लेने के कारण उन्हें विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य कर देना चाहिए.

मनिंदर सिंह की दलीलों के बाद सोरेन की ओर से वकील एसके मेंदीरत्ता पेश हुए. उन्होंने आयोग से शिकायतकर्ता की दलील और तर्कों का जवाब देने के लिए समय मांगा. सुनवाई का समय पूरा होने और आगे की व्यस्तता को देखते हुए आयोग ने सुनवाई 14 जुलाई तक स्थगित कर दी.

सोरेन को इससे पहले 31 मई को आयोग के सामने पेश होकर अपना पक्ष रखने के लिए कहा गया था. तब उन्होंने सेहत खराब होने और प्रशासनिक व्यस्तता बताते हुए और समय मांगा था. आयोग ने तब 14 जून को पेशी और सुनवाई तय की थी. इसके बाद भी सीएम सोरेन ने और समय की मांग की. फिर आयोग ने उन्हें आखिरी मौका देते हुए 28 जून की तारीख दी. पिछले महीने आयोग ने सोरेन को आरपी एक्ट, 1951 की धारा 9ए के तहत नोटिस जारी किया था, जो सरकारी ठेकों के लिए किसी विधायक की अयोग्यता से संबंधित है.
 

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