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झारखंड में हुक्का बार पूरी तरह से बैन, नियम तोड़ने पर 3 साल की सजा या 1 लाख का जुर्माना

सीएम हेमंत सोरेन के नेतृत्व में हुई कैबिनेट की बैठक में हुक्का बार सहित सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद के बिक्री और उसके उपयोग पर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए. झारखंड सरकार ने राज्य में हुक्का बार पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है. 

हुक्का बार (सांकेतिक तस्वीर)  हुक्का बार (सांकेतिक तस्वीर)
सत्यजीत कुमार
  • रांची ,
  • 26 फरवरी 2021,
  • अपडेटेड 10:07 AM IST
  • झारखंड में हुक्का बार पूरी तरह से बैन
  • नियम तोड़ने पर 3 साल की सजा या 1 लाख का जुर्माना
  • सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद पर भी बने नियम

झारखंड की सरकार ने राज्य में हुक्का बार पर रोक लगाने का फैसला लिया है. राज्य में अब हुक्का बार को पूरी तरह से बैन कर दिया गया है. कैबिनेट में सर्वसम्मति से इसको लेकर फैसला लिया गया. यही नहीं सार्वजनिक स्थलों पर तंबाकू या सिगरेट को बेचना और खरीदना भी अब गैरकानूनी होगा. 

बता दें कि सीएम हेमंत सोरेन के नेतृत्व में हुई कैबिनेट की बैठक में हुक्का बार सहित सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद के बिक्री और उसके उपयोग पर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए. जिसमें झारखंड सरकार ने राज्य में हुक्का बार पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है. 

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अगर कोई व्यक्ति हुक्का बार चलाते हुए पकड़ा गया तो उसे अधिकतम तीन साल की सजा या एक लाख रुपये जुर्माना भरना होगा. साथ ही कोई भी व्यक्ति तंबाकू उत्पाद का सेवन सार्वजनिक स्थानों पर नहीं करेगा. 21 वर्ष से कम उम्र के लोगों को तंबाकू उत्पाद खरीदने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है. 

शैक्षणिक स्थान, न्यायालय या धार्मिक स्थल के 100 मीटर के दायरे में तंबाकू उत्पाद नहीं बेची जाएगी. झारखंड सरकार की कैबिनेट की बैठक में कुल 28 प्रस्तावों पर मुहर लगी है. 

गौरतलब है कि सोरेन सरकार ने कैबिनेट में यह भी फैसला लिया कि झारखंड राज्य के लिए आंदोलन करने वालों की सरकारी नौकरियों में सीधी भर्ती होगी. सीधी भर्ती के लिए रिटायर्ड भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन भी किया जायेगा. आयोग प्राप्त आवेदनों के आधार पर दस्तावेजों की जांच कर आंदोलनकारियों एवं उनके आश्रितों को चिन्हित करेगा.

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