
झारखंड मंत्रालय में 28 सितंबर 2021 को आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए. इसके तहत विश्वविद्यालयों के स्नातकोत्तर विभागों एवं उससे जुड़े महाविद्यालयों में स्वीकृत पदों के विरुद्ध रिक्त पदों पर घंटी आधारित संविदा पर नियुक्त शिक्षकों के पैनल का अवधि विस्तार दिनांक 31 मार्च 2022 तक करने की स्वीकृति दी गई. परिवहन निदेशालय (परिवहन आयुक्त कार्यालय) के अंतर्गत मोटरयान निरीक्षक (तकनीकी) का 25 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई.
देवघर जिला अंतर्गत अंचल- मोहनपुर के मौजा-दुम्मा में आवासीय कॉलोनी विकसित करने के लिए नगर विकास एवं आवास विभाग के पक्ष में हस्तांतरित 58 एकड़ प्रति कदीम भूमि को झारखंड राज्य आवास बोर्ड, रांची को निशुल्क हस्तांतरण किए जाने की स्वीकृति दी गई.
इसके अलावा सरायकेला-खरसावां जिला अंतर्गत चांडिल अनुमंडल में अनुमंडलीय न्यायालय के गठन करने की स्वीकृति दी गई. झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 में वाणिज्य कर विभाग से संबंधित बिंदुओं, जैसे- कंडिका-7.8 एवं 7.9 पर विभागीय अधिसूचनाओं के निर्गमन हेतु स्वीकृति दी गई. झारखंड वित्त नियमावली के नियम 235 (क) में संशोधन की स्वीकृति दी गई.
वहीं वित्तीय वर्ष 2021-22 के प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी की स्वीकृति दी गई. खूंटी जिला अंतर्गत अंचल-कर्रा, मौजा-जुरदाग अंतर्निहित 2.34 एकड़ भूमि जवाहर नवोदय विद्यालय की स्थापना हेतु नवोदय विद्यालय समिति, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के साथ निशुल्क पूरक भू-हस्तांतरण की स्वीकृति दी गई. राज्य में पॉयलट बेसिस पर जन वितरण प्रणाली के तहत पोषणयुक्त चावल वितरण करने के लिए पोषणयुक्त चावल स्कीम लागू करने के लिए प्रदेश PMU के गठन की स्वीकृति दी गई.
झारखंड नगरपालिका सेवा संवर्ग (संशोधन) नियमावली, 2021के गठन को भी स्वीकृति दी गई. केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 में किए गए संशोधनों को ध्यान में रखते हुए झारखंड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 में प्रस्तावित संशोधनों से संबंधित झारखंड माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2021 के झारखंड विधानसभा में स्वीकृति दी गई.