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झारखंड: IAS छवि रंजन सस्पेंड, जमीन घोटाला मामले में गिरफ्तारी के बाद एक्शन

4 मई को ईडी ने छवि रंजन को गिरफ्तार किया था. इसके बाद शनिवार को कोर्ट ने उन्हें 6 दिनों की ईडी हिरासत में भेज दिया था. इस बीच उन्हें अब एक और बड़ा झटका लगा है. झारखंड कैडर के 2011 बैच के आईएएस को पीएमएलए अधिनियम की धारा -19 के तहत गिरफ्तारी के बाद तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है.

IAS छवि रंजन IAS छवि रंजन
सत्यजीत कुमार
  • रांची,
  • 06 मई 2023,
  • अपडेटेड 9:16 PM IST

झारखंड में जमीन घोटाले के आरोपों में घिरे रांची के पूर्व डीसी आईएएस अधिकारी छवि रंजन को सस्पेंड कर दिया गया है. 4 मई को ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया था. इसके बाद शनिवार को कोर्ट ने उन्हें 6 दिनों की ईडी हिरासत में भेज दिया था. इस बीच उन्हें अब एक और बड़ा झटका लगा है. झारखंड कैडर के 2011 बैच के आईएएस को पीएमएलए अधिनियम की धारा -19 के तहत गिरफ्तारी के बाद तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है.

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झारखंड सरकार की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि जेल से छूटने के बाद छवि रंजन झारखंड मंत्रालय में रिपोर्ट करेंगे. निलंबन के दौरान उन्हें रोजमर्रा की जिंदगी में जरूरतों को पूरा करने के लिए भत्ते का भुगतान किया जाता रहेगा.

बता दें कि ईडी ने 24 अप्रैल को भी अधिकारी से लगभग 10 घंटे तक पूछताछ की थी. एजेंसी ने 13 अप्रैल को भी रंजन से संक्षिप्त पूछताछ की थी, जब उनके और झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल के कुछ अन्य परिसरों में तलाशी ली गई थी. ईडी ने इससे पहले छापेमारी के बाद झारखंड सरकार के एक अधिकारी समेत सात लोगों को गिरफ्तार किया था.

गौरतलब है कि ये दूसरा मामला है, जिसमें झारखंड कैडर के आईएएस अधिकारी ईडी की जांच के दायरे में आए हैं. इससे पहले पिछले साल, केंद्रीय एजेंसी ने 2000 बैच की आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल को खूंटी में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के कथित गबन और अन्य संदिग्ध वित्तीय लेनदेन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था.

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