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Lalu Yadav convicted: 139 करोड़ का घोटाला, 170 आरोपी, 7 गवाह: जानिए क्या है डोरंडा केस, जिसमें लालू यादव दोषी करार

चारा घोटाले में डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ की निकासी सबसे बड़ा मामला है. इसी मामले में राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव को सीबीआई की विशेष अदालत ने एक और मामले में दोषी करार दिया है.

सीबीआई कोर्ट में लालू यादव (फोटो-PTI) सीबीआई कोर्ट में लालू यादव (फोटो-PTI)
सत्यजीत कुमार
  • रांची,
  • 15 फरवरी 2022,
  • अपडेटेड 1:18 PM IST
  • लालू समेत 99 आरोपियों पर चल रहा है केस
  • अब तक पांच केस में दोषी करार दिए जा चुके हैं लालू

राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव को सीबीआई की विशेष अदालत ने एक और मामले में दोषी करार दिया है. यह मामला डोरंडा कोषागार से 139 करोड़ रुपये की निकासी का है. 1990 से 1995 के बीच डोरंडा कोषागार से 139 करोड़ रुपये की निकासी की गई थी. करीब 27 साल बाद कोर्ट ने इस घोटाले पर फैसला सुनाया.

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चारा घोटाले में डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ की निकासी सबसे बड़ा मामला है. आरसी 47ए/96 मामला 1990 से 1995 के बीच का है. सीबीआई ने 1996 में अलग-अलग कोषागारों से गलत ढंग से अलग-अलग राशियों की निकासी को लेकर 53 मुकदमे दर्ज किए थे. ये रुपयों को संदिग्‍ध रूप से पशुओं और उनके चारे पर खर्च होना बताया गया था.

170 आरोपी, 55 की मौत, 7 बने गए गवाह

53 मामलों में से डोरंडा कोषागार का मामला आरसी 47 (ए)/ 96 सबसे बड़ा, जिसमें सर्वाधिक 170 आरोपित शामिल हैं. इसमें से 55 आरोपियों की मौत हो चुकी है. दीपेश चांडक और आरके दास समेत सात आरोपियों को सीबीआई ने गवाह बनाया. सुशील झा और पीके जायसवाल ने कोर्ट के फैसले से पहले ही खुद को दोषी मान लिया था. 

लालू समेत 99 आरोपियों पर चल रहा है केस

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डोरंडा कोषागार मामले में छह नामजद आरोपी फरार हैं. डोरंडा कोषागार मामले में पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद, पूर्व सांसद जगदीश शर्मा, डॉ आरके राणा, पीएसी के तत्कालीन अध्यक्ष ध्रुव भगत, तत्कालीन पशुपालन सचिव बेक जूलियस, पशुपालन विभाग के सहायक निदेशक डॉ केएम प्रसाद सहित 99 आरोपी हैं. आज लालू यादव को दोषी करार दे दिया गया है.

अब तक 5 में से 4 मामलों में मिल चुकी है सजा

इससे पहले चारा घोटाले से जुड़े 5 मामलों में से 4 में लालू यादव को सजा मिल चुकी है. चाईबासा कोषागार से 37.7 करोड़ के अवैध निकासी में लालू जमानत पर हैं. इसमें उन्हें 5 साल की सज़ा हुई थी. देवघर कोषागार से 79 लाख के अवैध निकासी के घोटले के दूसरे मामले में भी वे जमानत पर हैं. इस मामले में उन्हे साढ़े 3 साल की सज़ा सुनाई गई थी.

लालू यादव को 33.13 करोड़ के चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी के तीसरे मामले में भी जमानत मिली थी. इस मामले में उन्हें 5 साल की सज़ा हुई थी. दुमका कोषागार से 3.13 करोड़ की अवैध निकासी के चौथे मामले में उन्ंहे दो अलग-अलग धाराओं में 7-7 साल की सज़ा सुनाई गई थी, लेकिन उसमें भी वे जमानत पर हैं.

फिर जेल या बेल?

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लालू यादव को सज़ा की आधी अवधि काट लेने और हेल्थ ग्राउंड के आधार पर जमानत मिली हुई है. अब डोरंडा कोषागार मामले में लालू यादव को दोषी करार दे दिया गया. लालू यादव की सजा पर सुनवाई बाकी है. ऐसे में देखना होगा कि लालू यादव एक बार फिर जेल जाते हैं या फिर उन्हें बेल मिल जाती है.

 

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