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सूफिया परवीन हत्याकांड: शेख बेलाला और अफशाना खातून को उम्रकैद

बहुचर्चित सूफिया परवीन हत्याकांड मामल में दोषी पाए गए पति-पत्नी को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इस मामले में अभियोजन पक्ष ने 19 गवाहों का बयान दर्ज कराया था. इस घटना को लेकर रांची में जोरदार हंगामा हुआ था. कोर्ट ने दोनों पर 95-95 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

(प्रतीकात्मक फोटो) (प्रतीकात्मक फोटो)
आकाश कुमार
  • रांची,
  • 30 नवंबर 2023,
  • अपडेटेड 6:05 PM IST

झारखंड में हुए बहुचर्चित सूफिया परवीन हत्याकांड मामल में दोषी पाए गए पति-पत्नी को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसी हत्याकांड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के काफिले पर भी हमला किया गया था. जिसे लेकर भैरव सिंह समेत कई लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था.

सूफिया परवीन हत्याकांड मामले में पुलिस ने 14 जनवरी 2021 को बेलाल और उसकी पत्नी अफशाना खातून को गिरफ्तार किया था. जानकारी के मुताबिक सूफिया की हत्या अवैध संबंध की वजह से की गई थी. अपर न्याययुक एमके वर्मा की अदालत ने सूफिया परवीन की हत्या के दोषी शेखबेलाल और पत्नी अफशाना खातून को अंतिम सांस तक जेल की सजा सुनाई. 

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हत्या के मामले में पति-पत्नी को उम्रकैद

इस मामले में अभियोजन पक्ष ने 19 गवाहों का बयान दर्ज कराया था. इस घटना को लेकर रांची में जोरदार हंगामा हुआ था. कोर्ट ने दोनों पर 95-95  हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. न देने पर 1-1 साल की अतिरिक्त सजा भुगतने का आदेश दिया है.  

कोर्ट ने दोनों पर 95-95  हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया

बता दें, 3 जनवरी को रांची के ओरमांझी में एक युवती की सिर कटी लाश पुलिस ने  बरामद की थी. जिसकी पहचान मांडर के लोयो गांव की सूफिया परवीन के तौर पर  हुई थी. पुलिस ने 14 जनवरी 2021 को शेख बेलाल और उनकी पत्नी अफशाना खातून को गिरफ्तार किया गया था.

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