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रांची: MP-MLA कोर्ट ने इरफान अंसारी जारी किया समन, महिला योग शिक्षिका पर की थी आपत्तिजनक टिप्पणी

रांची की MP-MLA कोर्ट ने झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी को योग शिक्षिका पर की अपमानजनक टिप्पणी मामले में नोटिस जारी किया है. विशेष अदालत ने उन्होंने 3 मार्च को कोर्ट में उपस्थित रहने का निर्देश दिया है.

झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी. (फाइल फोटो) झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी. (फाइल फोटो)
सत्यजीत कुमार
  • रांची,
  • 25 फरवरी 2025,
  • अपडेटेड 9:12 PM IST

रांची की एमपी-एमएलए कोर्ट ने स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी को समन जारी किया है. उन्होंने ये समन योग शिक्षिका पर अपमानजनक टिप्पणी करने के मामले में जारी किया गया है. शिक्षिका ने 19 अगस्त 2020 को सिविल कोर्ट में इरफान अंसारी के खिलाफ शिकायतवाद दर्ज कराया था.

दरअसल, झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने एक निजी चैनल पर डिबेट में महिला योग शिक्षिका राफिया नाज पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी. जिसको लेकर उन्होंने 19 अगस्त को सिविल कोर्ट में एक वाद दायर किया था. जिसमें उन्होंने मंत्री पर महिला की लज्जा भंग करने, भीड़ को हिंसा के लिए उकसाने समेत उनके पहनावे पर अनुचित टिप्पणी की थी. 

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याचिकाकर्ता के वकील जितेंद्र वर्मा ने आजतक को बताया कि कांग्रेस के विधायक इरफान ने उनके क्लाइंट राफिया नाज के खिलाफ पहनावे समेत कई आपत्तिजनक टिप्पणी की थी. इसके बाद योग शिक्षिका राफिया के खिलाफ उनके घर पर हमले की कोशिश हुई थी और उनको धमकियां मिली थी.

वकील ने बताया कि इरफान विधायक थे तो इस मामले को साल 2021 में MP-MLA कोर्ट में ट्रांसफर किया गया. तभी से इस मामले में लंबी सुनवाई चल रही है. अब विशेष अदालत के MP- MLA केस नंबर 13/2021 में स्पेशल जज सार्थक शर्मा की कोर्ट ने आईपीसी की धारा 500, 504 के तहत संज्ञान लिया है और इरफान के खिलाफ समन जारी कर 3 मार्च को कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया है.

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