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मनी लॉन्ड्रिंग में फंसी IAS पूजा सिंघल की बढ़ी मुसीबत, सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने से किया इनकार

झारखंड में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जेल में बंद निलंबित आईएएस पूजा सिंघल की मुश्किलें बढ़ गई हैं. हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी उन्हें जमानत देने से इनकार करते हुए कहा कि यह असाधारण मामला है. पूजा सिंघल इस मामले में करीब दो साल से जेल में बंद हैं. पूजा सिंघल ने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी.

पूजा सिंघल को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली जमानत पूजा सिंघल को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली जमानत
aajtak.in
  • नई दिल्ली,
  • 29 अप्रैल 2024,
  • अपडेटेड 12:46 PM IST

झारखंड कैडर की निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया और इस पर टिप्पणी करते हुए कहा कि यह एक "असाधारण मामला" है.

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने उन्हें जमानत देने से इनकार करने वाले झारखंड हाई कोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया. शीर्ष अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष के 17 गवाहों में से 12 से प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पूछताछ की है और उम्मीद जताई कि मामले की सुनवाई शीघ्रता से पूरी हो जाएगी.

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पूजा सिंघला का मामला असाधारण: सुप्रीम कोर्ट

कोर्ट ने पूजा सिंघल के वकील से कहा, 'आप जमानत के लिए कुछ और समय का इंतजार करें, यह कोई सामान्य मामला नहीं है बल्कि एक असाधारण मामला है. इस मामले में कुछ गंभीर रूप से गलत किया गया है. हम तत्काल याचिका पर विचार करने के इच्छुक नहीं हैं, हमें उम्मीद है कि मुकदमा शीघ्रता से समाप्त हो जाएगा' 

हालाँकि यदि यह मुकदमा लंबा चलता है या परिस्थिति में कोई अन्य परिवर्तन होता है तो पीठ ने पूजा सिंघल को फिर से जमानत याचिका दाखिल करने की छूट दी है. इस मामले में ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने जमानत याचिका का विरोध किया और कहा कि कुल हिरासत अवधि में से उन्होंने ज्यादातर समय रांची के एक अस्पताल में बिताया है.

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करीब दो साल से जेल में है पूजा सिंघल

बता दें कि 10 फरवरी, 2023 को शीर्ष अदालत ने पूजा सिंघल को दो महीने के लिए अंतरिम जमानत दी थी ताकि वह अपनी बीमार बेटी की देखभाल कर सकें. मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनसे जुड़ी संपत्तियों पर छापेमारी के बाद सिंघल 11 मई, 2022 से हिरासत में हैं. यह मामला ग्रामीण रोजगार के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रम मनरेगा में  भ्रष्टाचार से संबंधित है.

ईडी ने राज्य के खनन विभाग के पूर्व सचिव पूजा सिंघल पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया है और कहा है कि उसकी टीम ने दो अलग-अलग मनी लॉन्ड्रिंग जांच के हिस्से के रूप में अवैध खनन से जुड़ी 36 करोड़ रुपये से अधिक कैश जब्त की है.

2000 बैच की आईएएस अधिकारी के अलावा, उनके व्यवसायी पति, दंपति से जुड़े एक चार्टर्ड अकाउंटेंट और अन्य पर भी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत ईडी ने छापा मारा था. उनकी गिरफ्तारी के बाद सिंघल को निलंबित कर दिया गया था.


 

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