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झारखंड में मिनी लॉकडाउन, कोरोना रोकने के लिए कई पाबंदियां

परिवहन विभाग द्वारा नवंबर 2020 में अनलॉक के दौरान जारी किए गए SOP को ही लागू कर दिया गया. इसके तहत बस की सीट को प्रत्येक सफर से पहले सेनिटाइज करना होगा. सभी सार्वजनिक परिवहन सेवा में मास्क के बिना प्रवेश की अनुमति नहीं होगी.

झारखंड में लगा मिनी लॉकडाउन ( फोटो-पीटीआई) झारखंड में लगा मिनी लॉकडाउन ( फोटो-पीटीआई)
सत्यजीत कुमार
  • झारखंड,
  • 22 अप्रैल 2021,
  • अपडेटेड 12:39 PM IST
  • झारखंड में गुरुवार से मिनी लॉकडाउन
  • नागरिकों पर लगी कई पाबंदियां
  • कपड़ा, जूता और ज्वेलरी की दुकानें बंद
  • रेस्टोरेंट से सिर्फ होम डिलीवरी

देश में तो कोरोना का कहर जारी है ही, इसके अलावा दूसरे राज्यों में भी स्थिति विस्फोटक होती जा रही है. झारखंड में मामले इतनी तेजी से बढ़े हैं कि राज्य सरकार को मिनी लॉकडाउन लगाना पड़ गया है. राज्य में 29 अप्रैल सुबह 6 बजे तक मिनी लॉकडाउन लगाया गया है. ये अलग बात है कि प्रशासन ने इसे लॉकडाउन ना कहकर स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का नाम दे दिया है. लेकिन लोगों पर कई तरह की पाबंदियां लगा दी गई हैं.

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झारखंड में मिनी लॉकडाउन का आगाज

परिवहन विभाग द्वारा नवंबर 2020 में अनलॉक के दौरान जारी किए गए SOP को ही लागू कर दिया गया. इसके तहत बस की सीट को प्रत्येक सफर से पहले सैनिटाइज करना होगा. सभी सार्वजनिक परिवहन सेवा में मास्क के बिना प्रवेश की अनुमति नहीं होगी. कैब, ऑटो और ई रिक्शा में सफर करने वाले यात्रियों का नाम, पता और फोन नंबर वाहन चालक को रखना होगा, ताकि कांट्रेक्ट ट्रेसिंग करने में सुविधा रहे. इसके अलावा अब नगर निगम की सिटी बसें भी नहीं चलने जा रही हैं. अगर लोगों को बाहर जाना भी पड़े तो उन्हें अपना निजी वाहन इस्तेमाल करना पड़ेगा.

क्या खुलेगा क्या बंद?

डीसी ने बताया कि स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दौरान कपड़ा, जूता और ज्वेलरी की दुकानें पूरी तरह से बंद रहेंगी. उद्योग, माइनिंग, कृषि से संबंधित और निर्माण कार्य जारी रहेंगे. कहा गया कि सरकार की जारी गाइडलाइन का उल्लंघन करने वाली दुकानों को 29 अप्रैल तक सील कर दिया जाएगा. डीसी ने चैंबर ऑफ कॉमर्स से कहा कि जितनी भी दुकानें-प्रतिष्ठान हैं, सभी जगह तमाम गाइडलाइन का पालन करना जरूरी रहेगा. उल्लघंन होने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है. 

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इस मिनी लॉकडाउन में अब बस में सफर करना भी चुनौतीपूर्ण साबित होने वाला है. नई गाइडलाइन्स के मुताबिक अब कोई भी यात्री खड़ा होकर सफर नहीं कर पाएगा, वहीं अब बस भी सिर्फ निर्धारित स्थानों से ही यात्रियों को पिक अप कर सकेगी. जगह-जगह बस को रुकने की अनुमति नहीं रहेगी.

24 घंटे में  45 लोगों ने तोड़ा दम

वैसे इन पांबंदियों के बीच कुछ रियायतें जरूर दी गई हैं.  होटल- रेस्टोरेंट और मिठाई की दुकानें खुली रहेंगी. लेकिन दूसरे राज्यों की तरह यहां भी रेस्टोरेंट में बैठ खाने की इजाजत नहीं रहेगी, लोग फोन कर अपने घर पर होम डिलीवरी करवा सकेंगे. झारखंड की कोरोना स्थिति की बात करें तो पिछले 24 घंटे में पांच हजार के करीब नए मामले सामने आए हैं, वहीं 45 लोगों ने दम भी तोड़ दिया है.

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