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भोपाल: 6 फीट से ऊंची दुर्गा प्रतिमा लगाने पर रोक, कमलनाथ सरकार का फैसला

राज्य सरकार ने एक आदेश जारी करते हुए भोपाल में 6 फीट से ऊंची दुर्गा प्रतिमा स्थापित करने पर रोक लगा दी है. भोपाल जिला प्रशासन ने एक आदेश जारी करते हुए कहा है कि उनकी चिंता लोगों की सुरक्षा है.

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ की फाइल फोटो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ की फाइल फोटो
हेमेंद्र शर्मा
  • भोपाल,
  • 16 सितंबर 2019,
  • अपडेटेड 8:37 AM IST

  • खटलापुर नाव हादसे को देखते हुए भोपाल जिला प्रशासन ने लिया फैसला
  • इस फैसले से मूर्ति कारीगर नाराज हैं क्योंकि अधिकांश मूर्तियां तैयार हैं
  • निर्देश के मुताबिक, 6 फीट से ऊंची मूर्ति रखने वालों को इजाजत लेनी होगी

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के खटलापुर में गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान हुए हादसे के बाद कमलनाथ सरकार ने आगामी दुर्गा पूजा को लेकर एक अहम फैसला किया है. राज्य सरकार ने एक आदेश जारी करते हुए भोपाल में 6 फीट से ऊंची दुर्गा प्रतिमा स्थापित करने पर रोक लगा दी है.

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भोपाल जिला प्रशासन ने एक आदेश जारी करते हुए कहा है कि उनकी चिंता लोगों की सुरक्षा है. इसके तहत दुर्गा प्रतिमा की ऊंचाई 6 फीट की होगी. जिले के दुर्गा प्रतिमा बनाने वाले कारीगरों ने जिला प्रशासन के इस फैसले पर चिंता जताई है. उनका कहना है कि जो मूर्तियां पहले से बनाई जा चुकी हैं, उनका क्या होगा.

भोपाल के जिलाधिकारी ने एक निर्देश जारी कर कहा है कि 6 फीट से ऊंची प्रतिमा की स्थापना के लिए आयोजकों को रजिस्ट्रेशन कराना होगा और संबंधित थानाध्यक्ष से अनुमति लेनी होगी. जिला प्रशासन ने यह फैसला खटलापुर हादसे के बाद लिया है जिसमें प्रतिमा विसर्जन के दौरान नाव पलटने से कई लोगों की मौत हो गई.

रविवार को जिला प्रशासन और मूर्ति बनाने वाले कारीगरों के साथ बैठक हुई थी जिसमें यह फैसला लिया गया. कई कारीगर बैठक छोड़ कर चले गए क्योंकि उन्हें यह फैसला मान्य नहीं था. उनका कहना है कि अधिकांश मूर्तियां पहले ही बनाई जा चुकी हैं लेकिन फैसला अब आया है. 

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