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MP: अनलॉक की नई गाइडलाइंस जारी, खुल सकेंगे मॉल और जिम, जानिए किस पर रहेगा प्रतिबंध

मध्य प्रदेश में अब शॉपिंग मॉल और जिम सुबह 9 बजे से रात 8 बजे तक खुल सकेंगे. जबकि सिनेमाघर, स्विमिंग पूल और थियेटर फिलहाल बंद रहेंगे. जिम 50% क्षमता के साथ ही खोले जा सकेंगे.

मध्य प्रदेश में और अधिक मिली छूट (फाइल फोटो) मध्य प्रदेश में और अधिक मिली छूट (फाइल फोटो)
रवीश पाल सिंह
  • भोपाल ,
  • 16 जून 2021,
  • अपडेटेड 8:46 AM IST
  • स्कूलों के खुलने पर नहीं है अभी कोई आदेश
  • 50% क्षमता के साथ ही खोले जा सकेंगे जिम
  • रेस्टोरेंट भी आधी क्षमता के साथ खुल सकेंगे

मध्यप्रदेश में तेजी से कम होते कोरोना मामलों के चलते राज्य सरकार ने मंगलवार देर शाम अनलॉक की नई गाइडलाइंस जारी कर दी. इसके तहत अब शॉपिंग मॉल और जिम भी खोले जा सकेंगे. हालांकि सिनेमाघर अभी भी बंद रहेंगे.

गृह विभाग ने मंगलवार देर शाम जो आदेश जारी किए उसके मुताबिक बुधवार से छूट का दायरा और बढ़ जाएगा. बुधवार से शॉपिंग मॉल और जिम सुबह 9 बजे से रात 8 बजे तक खुल सकेंगे. हालांकि सिनेमाघर, स्विमिंग पूल और थियेटर फिलहाल बंद रहेंगे. जिम 50% क्षमता के साथ ही खोले जा सकेंगे. इसके अलावा सभी तरह की दुकानें, व्यवसायिक प्रतिष्ठान और निजी दफ्तर 100% क्षमता के साथ खुल सकेंगे.

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आदेश के मुताबिक अब पूरे मध्यप्रदेश में रेस्टोरेंट भी बुधवार से ग्राहकों के लिए खुल जाएंगे, हालांकि वहां 50% क्षमता के मुताबिक ही ग्राहकों को आने दिया जाएगा. इसके अलावा धार्मिक स्थलों में अब एक समय में 6 लोग दर्शन कर सकेंगे. अभी तक 4 श्रद्धालुओं को ही धार्मिक स्थल में एक समय पर जाने की अनुमति थी.

बुधवार से सभी शासकीय, अर्धशासकीय और निगम मंडल के कार्यालय पूरी क्षमता के साथ खोले जाएंगे. शादी में भी अब दूल्हा-दुल्हन दोनों पक्षों से 50 लोग शामिल हो सकेंगे. 

क्या-क्या रहेगा प्रतिबंधित

छूट का दायरा बढ़ने के बावजूद कई प्रतिबंध अभी भी जारी रहेंगे. स्कूल, कॉलेज, स्वीमिंग पूल और सिनेमाघर अभी बंद रहेंगे. हालांकि ऑनलाइन क्लास शुरू की जा सकेगी.

साथ ही सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजन और मेले प्रतिबंधित रहेंगे. पूरे राज्य में रात 10 से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा. वहीं हर रविवार को जनता कर्फ्यू भी पहले की तरह ही जारी रहेगा.

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