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मध्य प्रदेश में लागू नहीं होगा नया मोटर व्हीकल एक्ट, ये है वजह

देश में मोटर व्हीकल एक्ट आज से लागू हो गया है. राजस्थान और पश्चिम बंगाल की सरकारों ने जुर्माने में 10 गुना वृद्धि समेत कई कड़े प्रावधानों से लैस इस एक्ट को प्रदेश में लागू न करने का फैसला किया है. इस कानून को लागू करने मना करने वाले राज्यों में अब मध्य प्रदेश भी शामिल हो गया है.

प्रतीकात्मक तस्वीर प्रतीकात्मक तस्वीर
रवीश पाल सिंह
  • नई दिल्ली,
  • 01 सितंबर 2019,
  • अपडेटेड 4:35 PM IST

  • राजस्थान और पश्चिम बंगाल के साथ मध्य प्रदेश में भी नहीं होगा नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू
  • सीट बेल्ट न लगाने पर जुर्माना 1000 रुपये कर दिया गया है, पहले ये 100 रुपए था

देश में मोटर व्हीकल एक्ट आज से लागू हो गया है. राजस्थान और पश्चिम बंगाल की सरकारों ने जुर्माने में 10 गुना वृद्धि समेत कई कड़े प्रावधानों से लैस इस एक्ट को प्रदेश में लागू न करने का फैसला किया है. इस कानून को लागू करने मना करने वाले राज्यों में अब मध्य प्रदेश भी शामिल हो गया है.

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मध्य प्रदेश के कानून मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि हम अभी राज्य में नए यातायात नियमों को लागू नहीं कर रहे हैं. मैंने सुबह विधि सचिव से बात की. हम मुख्यमंत्री से भी बात करेंगे और कुछ संशोधनों के साथ नए कानून को लागू करेंगे. अभी जुर्माना की राशि अधिक है और इतनी बड़ी राशि कोई चुका नहीं पाएगा.

राजस्थान, बंगाल और मध्य प्रदेश को छोड़कर पूरे भारत में मोटर व्हीकल संशोधन कानून लागू हो गया है. अधिकांश मामलों में जुर्माने की राशि बढ़ा दी गई है. सीट बेल्ट न लगाने पर जुर्माना 1000 रुपये कर दिया गया है. पहले ये 100 रुपए था. रेड लाइट जंप के लिए पहले जुर्माना 1000 रुपये था, अब 5000 रुपये देने होंगे. शराब पीकर गाड़ी चलाने पर जुर्माना 1000 से बढ़ाकर 10 हजार कर दिया गया है.

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अब बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने, शराब पीकर गाड़ी चलाने, ओवरस्पीड आदि के नियमों का उल्लंघन करने पर पहले के मुकाबले ज्यादा जुर्माना देना होगा. नए नियम के तहत शराब पीकर गाड़ी चलाने पर पहले अपराध के लिए 6 महीने की जेल और 10,000 रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है. जबकि दूसरी बार ये गलती करते हैं तो 2 साल तक जेल और 15,000 रुपये तक का जुर्माना लगेगा. इसके अलावा बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने पर 500 रुपये की जगह अब 5,000 रुपये जुर्माना देना होगा. वहीं अगर कोई नाबालिग गाड़ी चलाता है तो उसे 10,000 रुपये जुर्माना देना होगा जो पहले 500 रुपये था.

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