
मध्यप्रदेश में धर्म स्वातंत्र्य अध्यादेश लागू होने के बाद राजधानी भोपाल में लव जिहाद का पहला मामला दर्ज हुआ है. आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है.
मामला राजधानी भोपाल के अशोका गार्डन थाने में दर्ज हुआ है जहां एक युवती ने आरोप लगाया है कि एक मुस्लिम युवक ने अपना नाम हिंदू बताकर शादी का झांसा दिया और लंबे समय तक उसके साथ यौन शोषण करता रहा.
युवती का आरोप है कि युवक ने उसे आशु नाम बताया था और खुद के हिंदू होने का दावा किया था, लेकिन बाद में उसे मालूम हुआ कि वो मुसलमान है और उसका नाम असद है.
जब युवती को उसके मुस्लिम होने का पता लगा तो आरोपी ने युवती को धर्म परिवर्तन के लिए प्रताड़ित किया और निकाह करने के लिए जोर देने लगा.
11 जनवरी को युवती जब अपनी सहेली के साथ अशोका गार्डन इलाके से जा रही थी तब आरोपी युवक ने रास्ता रोका और उस पर शादी का दबाव बनाया तथा धमकी भी दी.
रायसेन घूमने के दौरान राज खुला
इसके बाद युवती ने अशोका गार्डन थाने पहुंचकर पुलिस से शिकायत की जिसके बाद पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ धारा 376, 354 IPC और मध्य प्रदेश धर्म स्वातंत्र्य अध्यादेश 2020 की धारा 3/5 के तहत केस दर्ज किया गया है और उसे गिरफ्तार कर लिया गया है.
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एएसपी राजेश भदौरिया के मुताबिक युवती ने बताया कि एक दिन जब वो आरोपी युवक के साथ रायसेन घूमने गई थी तो इसी दौरान वो उसे एक जगह छोड़कर चला गया था. थोड़ी देर बाद उसने देखा कि वो नमाज पढ़ रहा था. इस पर उसकी और युवक के बीच झगड़ा हुआ.
इस बीच युवक ने उसे बताया कि उसका नाम आशु नहीं असद है. इसके बाद से ही युवती पर धर्म परिवर्तन कर निकाह के लिए आरोपी युवक की तरफ से दबाव बनाया जा रहा था.